ऋषिकेश: चीला रेंजर्स हादसे में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क प्रशासन ने ट्रायल वाहन उपलब्ध कराने वाली कंपनी और चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. मुकदमे में वाहन में तकनीकी खराबी और चालक पर लापरवाही का आरोप लगा है.
लक्ष्मणझूला पुलिस के मुताबिक, ऋषिकेश-हरिद्वार चीला मार्ग पर 8 जनवरी को हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़क हादसे में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गोहरी रेंज के वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र चंद्र जोशी की तहरीर पर आईपीसी की धारा 279, 338 और 304A के तहत वाहन कंपनी और वाहन के चालक पर मुकदमा दर्ज कराया गया है. मामले में अक्शा और प्रवेग कंपनी के प्रबंधक और प्रतिनिधि को आरोप बनाया गया है. जबकि, ट्रायल वाहन को चलाने वाले चालक अश्विनी बीजो निवासी साहुनगर, पुणे, महाराष्ट्र पर भी नामजद मुकदमा दर्ज कराया गया है. थानाध्यक्ष रवि सैनी ने बताया कि मामले की जांज पड़ताल की जा रही है.
ये है मामलाः 8 जनवरी को ऋषिकेश-हरिद्वार चीला मार्ग पर वन विभाग का इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रायल लिया जा रहा था. इस दौरान व्हीकल का टायर फट गया और वाहन पेड़ से टकराकर पलट गया. हादसे में 2 रेंजर्स समेत 4 लोगों की मौत हो गई. जबकि 5 लोग घायल हुए. वहीं राजा जी नेशनल पार्क चीला की वार्डन अभी भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है.
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जांच में लापरवाही आई सामने: हादसे की जांच में सामने आया कि वाहन में क्षमता से अधिक लोगों बैठाए गए थे. जबकि हादसे के दौरान वाहन की स्पीड भी काफी अधिक थी. हादसे में पीएमओ उपसचिव मंगेश घिल्डियाल के भाई रेंज अधिकारी शैलेश घिल्डियाल, उप वन क्षेत्राधिकारी प्रमोद ध्यानी, वन कर्मचारी सैफ अली खान और अक्षा ग्रुप दिल्ली कुलराज सिंह की मौत हुई है. जबकि राजा जी नेशनल पार्क चीला की वार्डन आलोकी देवी अभी भी लापता है.