देहरादून: राज्य सरकार ने जेसीओ रैंक से नीचे के पूर्व सैनिकों को गृह कर में छूट देकर राहत दी है. दरअसल, वित्तीय वर्ष 2021-22 से केवल जेसीओ रैंक के नीचे के पूर्व सैनिकों और सैन्य विधवाओं को ही गृह कर में छूट मिलेगी.
कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसके पीछे राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला दिया गया है. वर्तमान में अभी तक राज्य के सभी श्रेणी के पूर्व सैनिकों और सैन्य विधवाओं को ही गृह कर में छूट मिलती आ रही थी. बता दें कि उत्तराखंड सैनिक बहुल्य प्रदेश है. इसलिए राज्य सरकार ने वर्ष 2014 में नगर निकायों में सेवानिवृत्त सैनिकों को गृह कर के मामले में बड़ी राहत दी थी. इसमें त्रिस्तरीय नगर निकायों में स्वयं के भवनों में रह रहे पूर्व सैनिकों को गृह कर से मुक्त रखा गया था.
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इस बीच सैनिक कल्याण विभाग ने राज्य के सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए प्रस्ताव दिया था कि अगले वित्तीय वर्ष में सभी पूर्व सैनिकों को गृह कर से मुक्त रखने के बजाय जेसीओ रैंक से नीचे के पूर्व सैनिकों और सैनिक विधवाओं को ही गृह कर से मुक्त रखा जाए. कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है. इसका कारण यह बताया गया कि सैनिक कल्याण विभाग को गृह कर की प्रतिपूर्ति के मामले में बड़ी राहत मिल जाएगी. इसके अलावा अधिशासी अधिकारी और सफाई निरीक्षकों की कमी से जूझ रहे नगर निकाय में पदोन्नति के 48 रिक्त पदों की समस्या भी जल्द दूर हो जाएगी.