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कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर प्रशासन सख्त, वसूला जुर्माना

हल्द्वानी के जिला आपूर्ति विभाग ने गैस एजेंसियों के खिलाफ कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन करने पर कार्रवाई की. इस दौरान उन्होंने आरोपियों से जुर्माना भी वसूला.

गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई
गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई
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Published : May 5, 2021, 9:00 AM IST

हल्द्वानी: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला पूर्ति विभाग ने हल्द्वानी में घरेलू गैस वितरण एजेंसियों और डिलीवरी वाहनों पर कोविड-19 के नियमों में लापरवाही बरतने के मामले में गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की और जुर्माना वसूला.

जिला पूर्ति अधिकारी ने दी जानकारी
जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बरमान ने बताया कि गैस एजेंसी द्वारा सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था. चेकिंग के दौरान गैस एजेंसी और सिलेंडर डिलीवरी वाहनों के कर्मचारी मास्क सही ढंग से नहीं लगाने के साथ-साथ कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन का दोषी पाया गया.

पढ़ें: हल्द्वानी में बनेगा 200 बेड का उप जिला चिकित्सालय, बजट मंजूर

इसके अलावा कुछ गैस डिलीवरी वाहनों में तौल कांटे नहीं होने और उनका सत्यापन नहीं किए जाने के मामले में भी कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि जिस गैस एजेंसी या गैस डिलीवरी वाहन द्वारा कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

हल्द्वानी: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला पूर्ति विभाग ने हल्द्वानी में घरेलू गैस वितरण एजेंसियों और डिलीवरी वाहनों पर कोविड-19 के नियमों में लापरवाही बरतने के मामले में गैस एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की और जुर्माना वसूला.

जिला पूर्ति अधिकारी ने दी जानकारी
जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बरमान ने बताया कि गैस एजेंसी द्वारा सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था. चेकिंग के दौरान गैस एजेंसी और सिलेंडर डिलीवरी वाहनों के कर्मचारी मास्क सही ढंग से नहीं लगाने के साथ-साथ कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन का दोषी पाया गया.

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इसके अलावा कुछ गैस डिलीवरी वाहनों में तौल कांटे नहीं होने और उनका सत्यापन नहीं किए जाने के मामले में भी कार्रवाई की गई. उन्होंने बताया कि जिस गैस एजेंसी या गैस डिलीवरी वाहन द्वारा कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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