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देहरादून में 42 गिरासू भवन दे रहे हादसों को न्योता, अब नगर निगम करेगा कार्रवाई - गिरासू भवन मालिकों को नोटिस

देहरादून नगर निगम ने शहर के 42 गिरासू भवनों को नोटिस जारी किया है और भवनों को खाली करने के लिए कहा है. इसके साथ ही कहा है कि भवनों को खाली नहीं किया गया तो धारा 367 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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Published : Jul 5, 2019, 12:38 PM IST

देहरादून: राजधानी देहरादून के मुख्य बाजारों और अन्य आबादी वाले क्षेत्रों में 42 ऐसे जर्जर भवन हैं, जो गिरने की कगार पर हैं. ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम ने गिरासू भवन स्वामियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस नोटिस के तहत इन गिरासू भवन को खाली करने को कहा गया है.

देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर के अलग-अलग स्थानों में 42 गिरासू भवन चिह्नित किए गए हैं. उनका कहना है कि नोटिस के बावजूद भी भवन स्वामी अपने घरों को खाली नहीं करते तो नगर-निगम अपने एक्ट की धारा 367 के तहत इन भवनों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा.

42 गिरासू भवन दे रहे हादसों को न्योता

बता दें, राजधानी के तहसील चौक, घंटाघर, राजा रोड, कनॉट प्लेस, तिलक रोड, झंडा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, मोती बाजार, घोसी गली और धारा चौकी जैसे कई इलाकों में गिरासू भवन मौजूद हैं. नगर निगम ऐसे भवनों को खाली करने का नोटिस दे चुका है, बावजूद इसके भवन खाली नहीं किए गए हैं. जिसकी अहम वजह ये है कि इनमें से आधे से ज्यादा गिरासू भवनों के मामले न्यायालय में लंबित पड़े हैं.

पढ़ें- उत्तराखंडः सात जिलों में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर SDRF ने संभाला मोर्चा

इस बार देहरादून नगर निगम ने अपने एक्ट की धारा 367 के तहत इन गिरासू भवनों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है.

देहरादून: राजधानी देहरादून के मुख्य बाजारों और अन्य आबादी वाले क्षेत्रों में 42 ऐसे जर्जर भवन हैं, जो गिरने की कगार पर हैं. ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम ने गिरासू भवन स्वामियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस नोटिस के तहत इन गिरासू भवन को खाली करने को कहा गया है.

देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर के अलग-अलग स्थानों में 42 गिरासू भवन चिह्नित किए गए हैं. उनका कहना है कि नोटिस के बावजूद भी भवन स्वामी अपने घरों को खाली नहीं करते तो नगर-निगम अपने एक्ट की धारा 367 के तहत इन भवनों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा.

42 गिरासू भवन दे रहे हादसों को न्योता

बता दें, राजधानी के तहसील चौक, घंटाघर, राजा रोड, कनॉट प्लेस, तिलक रोड, झंडा बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, मोती बाजार, घोसी गली और धारा चौकी जैसे कई इलाकों में गिरासू भवन मौजूद हैं. नगर निगम ऐसे भवनों को खाली करने का नोटिस दे चुका है, बावजूद इसके भवन खाली नहीं किए गए हैं. जिसकी अहम वजह ये है कि इनमें से आधे से ज्यादा गिरासू भवनों के मामले न्यायालय में लंबित पड़े हैं.

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इस बार देहरादून नगर निगम ने अपने एक्ट की धारा 367 के तहत इन गिरासू भवनों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है.

Intro: Desk Note- I.d लगाने के बावजूद बाइट में आवाज़ कम आई है । कृपया एडिटर को बोल कर वॉल्यूम बढ़ा लें । Sending some more visuals from mail .please check देहरादून- सूबे की राजधानी देहरादून के मुख्य बाजारों के साथ ही अन्य कई आबादी वाले इलाकों में सालों से 42 गिरासू भवन खड़े है । जो कभी भी गिरकर किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकते हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी नगर निगम ने शहर के अलग अलग स्थानो में खड़े इन 42 गिरासू भवनों के स्वामियों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है । इस नोटिस के तहत भवन स्वामियों को इन गिरासू भवन को खाली करने को कहा गया है। इन 42 गिरासू भवनों के संबंध में नगर निगम देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि नगर निगम प्रशासन की ओर से शहर के अलग-अलग स्थानों में 42 गिरासू भवन चिन्हित हैं । ऐसे में नगर निगम इन सभी भवनों के स्वामियों को नोटिस जारी कर रहा हैं । यदि इस नोटिस के बावजूद भी भवन स्वामी अपने घरों को खाली नहीं करते तो नगर निगम अपने एक्ट की धारा 367 के तहत इन भवनों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगा ।


Body:बता दे की राजधानी के तहसील चौक ,घंटाघर राजा ,रोड कनॉट प्लेस, तिलक रोड , झंडा बाजार ,पुरानी सब्जी मंडी , मोती बाजार, घोसी गली और धारा चौकी जैसे कई इलाकों के आस-पास गिरासु भवन मौजूद है । लेकिन बीते कई सालों से निगम की ओर से नोटिस दिए जाने के बावजूद भी इन भवनों को भवन स्वामी खाली नहीं कर रहे हैं। जिसकी अहम वजह यह है कि इनमें से आधे से ज्यादा गिरासू भवनों के मामले सालों से न्यायालय में लंबित पड़े हैं।


Conclusion:लेकिन इस बार नगर निगम अपने एक्ट की धारा 367 के तहत इन गिरासू भवनों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना है । इसके तहत यदि भवन स्वामी ने खुद गिरा सु भवन को खाली नहीं किया या करवाया तो नगर निगम अपने स्तर पर भवन को खाली का क्षतिग्रस्त करेगा जिसका हज भवन स्वामी से ही वसूला जाएगा ।
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