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दुष्कर्म के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल कैद की सजा, लगाया 25 हजार का जुर्माना

युवती के साथ रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. युवती ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था. उसके बाद से ही आरोपी ब्लैकमेल कर युवती को हवस का शिकार बना रहा था. जिससे आजिज आकर युवती ने पूरी घटना परिजनों को बताई.

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Published : Mar 28, 2023, 11:08 AM IST

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देहरादून: युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को स्पेशल फास्ट ट्रैक की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. पुलिस द्वारा दोषी को न्यायालय परिसर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

बता दें कि 18 दिसंबर 2019 को विकासनगर कोतवाली में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराकर कहा कि वो विकासनगर में किराए के मकान में रहती थी. 2 साल से कपड़े की एक दुकान पर काम करते थी. विकासनगर में ही एक अन्य दुकान पर काम करने वाला युवती का दूर का रिश्तेदार उसके संपर्क में आया और जान पहचान होने के बाद युवती के कमरे में आना जाना शुरू हो गया. एक दिन आरोपी ने बाहर युवती को जूस पिलाया और जूस पीने के बाद युवती बेहोश हो गई. युवती को जब होश आया तो युवती ने बिस्तर पर खुद को बिना कपड़ों के पाया और उस समय आरोपी भी कमरे में मौजूद था. आरोपी ने युवती को अपने मोबाइल में वीडियो दिखाया, जिसमें आरोपी युवती के साथ बेहोशी की हालत में गलत काम कर रहा था.
पढ़ें-हल्द्वानी: महिला से दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार, दोनों के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग!

उसके बाद आरोपी ने युवती को धमकी दी कि किसी को इस बारे में बताया तो वह इस वीडियो को वायरल कर देगा. धमकी मिलने के बाद युवती ने किसी को कुछ नहीं बताया और उसके बाद आरोपी आए दिन युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब युवती परेशान हो गई तो उसने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया. शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से 5 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के की सजा सुनाई है. स्पेशल फास्ट ट्रैक की अदालत ने दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

देहरादून: युवती के साथ दुष्कर्म के आरोपी को स्पेशल फास्ट ट्रैक की अदालत ने दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. पुलिस द्वारा दोषी को न्यायालय परिसर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

बता दें कि 18 दिसंबर 2019 को विकासनगर कोतवाली में पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराकर कहा कि वो विकासनगर में किराए के मकान में रहती थी. 2 साल से कपड़े की एक दुकान पर काम करते थी. विकासनगर में ही एक अन्य दुकान पर काम करने वाला युवती का दूर का रिश्तेदार उसके संपर्क में आया और जान पहचान होने के बाद युवती के कमरे में आना जाना शुरू हो गया. एक दिन आरोपी ने बाहर युवती को जूस पिलाया और जूस पीने के बाद युवती बेहोश हो गई. युवती को जब होश आया तो युवती ने बिस्तर पर खुद को बिना कपड़ों के पाया और उस समय आरोपी भी कमरे में मौजूद था. आरोपी ने युवती को अपने मोबाइल में वीडियो दिखाया, जिसमें आरोपी युवती के साथ बेहोशी की हालत में गलत काम कर रहा था.
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उसके बाद आरोपी ने युवती को धमकी दी कि किसी को इस बारे में बताया तो वह इस वीडियो को वायरल कर देगा. धमकी मिलने के बाद युवती ने किसी को कुछ नहीं बताया और उसके बाद आरोपी आए दिन युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा. जब युवती परेशान हो गई तो उसने परिजनों को पूरी घटना के बारे में बताया. शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार सिंह ने बताया कि अभियोजन की ओर से 5 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल के की सजा सुनाई है. स्पेशल फास्ट ट्रैक की अदालत ने दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

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