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मसूरी: शहरी विकास विभाग ने सभासद की सदस्यता की बहाल

एसडीएम के अनुसार सभासद या उनके पति द्वारा नगरपालिका की भूमि कब्जा नहीं था. वहीं, सुनवाई के दौरान नगरपालिका परिषद अतिक्रमण वाली भूमि को पालिका की भूमि साबित ही नहीं कर सकी.

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कोर्ट में सभासद गीता कुमाई की जीत
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Published : Dec 22, 2019, 3:07 PM IST

Updated : Dec 22, 2019, 6:13 PM IST

मसूरी: नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 8 की सभासद गीता कुमाई की सदस्यता को बहाल कर दिया है. शहरी विकास विभाग के सचिव शैलेश बगोली के द्वारा यह आदेश जारी किया गया. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने ये फैसला लिया है. वहीं, सभासद गीता कुमाई ने इसे सत्य की जीत बताया.

शहरी विकास विभाग ने सभासद की सदस्यता की बहाल

क्या था मामला

बता दें कि नगर पालिका सभासद गीता कुमाई की सदस्यता समाप्त करने को लेकर विगत कई महीनों से उच्च न्यायालय में विवाद चल रहा था. याचिकाकर्ता पूर्व सभासद केदार सिंह चौहान ने गीता कुमाई पर झूठा शपथ-पत्र और नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने का आरोप लगाया था.

ये भी पढ़ें:बिहार जा रही डग्गामार बस को पुलिस ने किया सीज, लंबे समय से मिल रही थी शिकायत

उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पहले गीता कुमाई पर लगाए गए आरोपों को सही पाते हुए शहरी विकास को उनपर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे. जिस पर शहरी विकास विभाग द्वारा उनकी सदस्यता वार्ड नंबर 8 से समाप्त कर सीट को रिक्त कर दिया था. वहीं, दूसरी अपील में उच्च न्यायालय में डाली गई अपील में के बाद न्यायालय ने एसडीम को उक्त मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे.

ये भी पढ़े : राजस्व संयुक्त सचिव के घर से बाल आयोग ने नाबालिग को कराया मुक्त, मुकदमा दर्ज

इस जांच में एसडीएम वरुन चौधरी ने सभासद पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया. एसडीएम के अनुसार सभासद या उनके पति द्वारा नगरपालिका की भूमि कब्जा नहीं था. वहीं, सुनवाई के दौरान नगरपालिका परिषद अतिक्रमण वाली भूमि को पालिका की भूमि साबित ही नहीं कर सकी. जिसके बाद उच्च न्यायालय ने सभासद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सदस्यता बहाल करने के निर्देश दिए.अब 24 दिसंबर को नगर पालिका परिषद की होने वाली बैठक में प्रतिभाग करेंगी.

गीता कुमाई ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है. उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा कि पालिका की बैठक में भाग लेंगी और शहर के विकास के लिए पालिका प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगी, जिस उद्देश्य से जनता ने उन्हें चुनकर भेजा था.

मसूरी: नगर पालिका परिषद वार्ड नंबर 8 की सभासद गीता कुमाई की सदस्यता को बहाल कर दिया है. शहरी विकास विभाग के सचिव शैलेश बगोली के द्वारा यह आदेश जारी किया गया. उच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग ने ये फैसला लिया है. वहीं, सभासद गीता कुमाई ने इसे सत्य की जीत बताया.

शहरी विकास विभाग ने सभासद की सदस्यता की बहाल

क्या था मामला

बता दें कि नगर पालिका सभासद गीता कुमाई की सदस्यता समाप्त करने को लेकर विगत कई महीनों से उच्च न्यायालय में विवाद चल रहा था. याचिकाकर्ता पूर्व सभासद केदार सिंह चौहान ने गीता कुमाई पर झूठा शपथ-पत्र और नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने का आरोप लगाया था.

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उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पहले गीता कुमाई पर लगाए गए आरोपों को सही पाते हुए शहरी विकास को उनपर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे. जिस पर शहरी विकास विभाग द्वारा उनकी सदस्यता वार्ड नंबर 8 से समाप्त कर सीट को रिक्त कर दिया था. वहीं, दूसरी अपील में उच्च न्यायालय में डाली गई अपील में के बाद न्यायालय ने एसडीम को उक्त मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए थे.

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इस जांच में एसडीएम वरुन चौधरी ने सभासद पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया. एसडीएम के अनुसार सभासद या उनके पति द्वारा नगरपालिका की भूमि कब्जा नहीं था. वहीं, सुनवाई के दौरान नगरपालिका परिषद अतिक्रमण वाली भूमि को पालिका की भूमि साबित ही नहीं कर सकी. जिसके बाद उच्च न्यायालय ने सभासद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सदस्यता बहाल करने के निर्देश दिए.अब 24 दिसंबर को नगर पालिका परिषद की होने वाली बैठक में प्रतिभाग करेंगी.

गीता कुमाई ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है. उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा कि पालिका की बैठक में भाग लेंगी और शहर के विकास के लिए पालिका प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगी, जिस उद्देश्य से जनता ने उन्हें चुनकर भेजा था.

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मसूरी नगर पालिका परिषद की वार्ड नंबर 8 की सभासद गीता कुमाई की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है शहरी विकास विभाग के सचिव शैलेश बगोली के द्वारा आदेश जारी किया गया है बता दे कि नगर पालिका सभासद गीता कुमाई के सदस्यता को समाप्त करने को लेकर उच्च न्यायालय विवाद चल रहा था जिसपर पहले उच्च न्यायालय ने गीता कुमाई की उच्च न्यायालय के उनकी सदस्यता समाप्त करने के निर्देश पर की गई अपील पर सुनवाही करते हुए गीता कुमाई कु सदस्यता को बहाल करने निर्देश दिये गए जिसके बाद अब राज्य सरकार के शहरी विकास विभाग पालिका के वार्ड 8 सीट को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है वही गीता कुमाई की सदस्यता भी बहाल कर दी गई है अब 24 दिसंबर को नगर पालिका की होने वाली बोर्ड बैठक में प्रतिभाग करेगी


Body:नगर पालिका सभासद गीता कुमाई की सदस्यता को समाप्त करने को लेकर विगत कई महीनों से उच्च न्यायालय में वाद चल रहा था जिस पर याचिकाकर्ता पूर्व सभासद केदार सिंह चौहान ने गीता कुमारी पर झूठा शपथ पत्र और नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाने का आरोप लगाया गया था जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए पहले गीता कुमाई पर लगाए गए आरोपों को सही पाया था और शहरी विकास को उन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए थे जिस पर शहरी विकास विभाग द्वारा उनकी सदस्यता वार्ड नंबर 8 से समाप्त कर सीट को रिक्त कर दिया गया था परंतु उच्च न्यायालय में डाली गई अपील में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के एसडीम मसूरी को उक्त मामले की जांच करके रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए थे जिसमें एसडीएम मसूरी ने सभासद गीता कुमाई पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया उनके आदेश उन्होंने बताया कि सभासद गीता कुमाई या उनके पति द्वारा नगरपालिका की भूमि पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं किया गया है वह सुनवाई के दौरान नगरपालिका परिषद अतिक्रमण कहे जाने वाली भूमि को पालिका की भूमि साबित ही नही कर पाई जिसके बाद उच्च न्यायालय ने गीता कुमाई के पक्ष में फैसला सुनाते हुए सदस्यता बहाल करने के निर्देश दिए जिसपर शहरी विकास सचिव द्वारा गीता की पालिका कु सदस्यता बहाल करने के निर्देश दिए गए अब 24 दिसंबर को नगर पालिका परिषद की होने वाली बैठक में प्रतिभाग करेंगी


Conclusion:गीता कुमाई ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सत्य की हमेशा जीत होती है उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा था उन्होंने कहा कि इसके बाद वह पालिका की बैठक में भाग लेंगी जिस उद्देश्य से जनता ने उनको चुन कर भेजा था शहर के विकास वार्ड के विकास के लिए पालिका प्रशासन के साथ मिलकर काम करेंगी शहरी विकास सचिव के आदेश सभी संबंधित विभाग सहित पालिका परिषद को भेज दिए गए हैं।


सर इस खबर के फाइल विजुअल्स मेल से भेजे गए हैं
Last Updated : Dec 22, 2019, 6:13 PM IST
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