देहरादून: उत्तराखंड में दिन-प्रतिदिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसे देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड कर्फ्यू को एक हफ्ते और बढ़ा दिया है. इस दौरान आवश्यक सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसे देखते हो राज्य सरकार पास जारी करने की व्यवस्था पर विचार कर रही है.
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शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि यह लगभग तय हो चुका है कि आगामी 1 हफ्ते के लिए कोरोना कर्फ्यू को प्रदेश भर में बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाने वाले लोगों के लिए पास जारी किए जाएं. उत्तराखंड में अब 25 मई तक कोरोना कर्फ्यू यानी लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी. मालूम हो कि उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू 18 मई को खत्म हो रहा था.
ये भी जानें
- सब्जियां, फल, मीट, दूध की दुकानें प्रतिदन खुलेंगी. दुकानें प्रतिदिन सुबह 7 से 10 बजे तक ही खुलेंगी.
- बाहर से आने वाले लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा.
- बाहर से आने वाले लोगों को RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी.
- गर्भवती महिलाओं/रोगियों को इलाज के लिए जाते समय वैलिड आईडी/डॉक्टर का पर्चा/मेडिकल पेपर्स दिखाने पर आवाजाही की मंजूरी मिलेगी.
- अलावा वैलिड टिकट दिखाने पर ही एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन से आने-जाने वालों को मंजूरी मिलेगी.
- 20 लोग शादी समारोह, शव यात्रा में शामिल हो सकेंगे.
- आरटीपीसीआर की 72 घंटे पहले की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी, बिना रिपोर्ट एंट्री नहीं मिलेगी.
- प्रवासियों एक हफ्ते क्वारंटाइन रहना होगा.
- कोविड कर्फ्यू में नियम लॉकडाउन जैसे ही रहेंगे.
- आगामी 18 मई से सुबह 6 बजे से 25 मई सुबह 6 बजे तब कोविड कर्फ्यू का दूसरा चरण लागू होगा.
- शादी समारोह में अधिकतम 20 लोगों अनुमति होगी और 72 घंटे पूर्व RTPCR टेस्ट अनिवार्य होगा.
- मरीज के तीमारदारों को आने जाने के लिये डॉक्टर की पर्ची ही बतौर पास मान्य होगा,
- अंत्येष्टि में 20 लोगों को कर्फ्यू पास अनिवार्य रूप से दिया जाएगा.
- हेल्थ इमरजेंसी और परिजन मृत्य के मामले में E-Pass आवेदन पर दिया जाएगा.
- बैक के अनुरोध पर बैंक अवधि 10 बजे से 2 बजे दिन कार्यविधि की गई.
- ये व्यवस्थाएं राज्य कर्मचारी, वित्त संस्थान पर भी लागू होगी.
- हरिद्वार अस्थि विसर्जन 4 व्यक्ति की अनुमन्यता है. वाहन के 50% की क्षमता अनुमन्य होगी.
- सरकारी राशन की दुकान के साथ बेकरी को भी प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. 21 मई को परचून ,राशन दुकाने 7 से 10 बजे दिन में खुलेंगी.
- यूपी की सीमा से उत्तराखंड में आने जाने के लिए पास की अनिवार्यता तो नहीं होगी. लेकिन पोर्टल पर आवेदन करना होगा.