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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव लड़ने के आदेश पर रोक लगाने से किया इनकार, कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना - High Court

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर यह कहकर रोक लगा दी है, कि इस मामले मे दखल देने का कोई ओचित्य नहीं बनता है. जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी न्यायालय का स्वागत करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह.
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Published : Sep 24, 2019, 11:43 PM IST

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा जारी दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लगातार तुगलकी निर्णय लेते आ रही है. साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तहे दिल से स्वागत किया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर साधा निशाना.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि सरकार हमेशा से ही तुगलकी फरमान जारी करती आ रही है. सरकार ने दो से अधिक बच्चे होने पर प्रत्याशी के पंचायत चुनाव लड़ने में रोक लगाने का फरमान जारी किया था. जो बेहद ही निंदनीय निर्णय था.

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बीजेपी सरकार ने इस निर्णय से लोगोंके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया था. इस मामले में कई लोग न्यायालय गए और हाईकोर्ट ने भी सरकार के इस निर्णय को पलटने का काम किया. उसके बाद सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और वहां भी हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा गया. कांग्रेस पार्टी न्यायालय के इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करती है.

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा जारी दो से अधिक बच्चे होने पर चुनाव लड़ने के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार लगातार तुगलकी निर्णय लेते आ रही है. साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तहे दिल से स्वागत किया है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर साधा निशाना.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया कि सरकार हमेशा से ही तुगलकी फरमान जारी करती आ रही है. सरकार ने दो से अधिक बच्चे होने पर प्रत्याशी के पंचायत चुनाव लड़ने में रोक लगाने का फरमान जारी किया था. जो बेहद ही निंदनीय निर्णय था.

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बीजेपी सरकार ने इस निर्णय से लोगोंके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया था. इस मामले में कई लोग न्यायालय गए और हाईकोर्ट ने भी सरकार के इस निर्णय को पलटने का काम किया. उसके बाद सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और वहां भी हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा गया. कांग्रेस पार्टी न्यायालय के इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करती है.

Intro:सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है जिसमें उन लोगों के भी चुनाव लड़ने को इजाजत दे दी गई थी, जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दरअसल सरकार तुगलकी निर्णय लेते आ रही है।कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का तहे दिल से स्वागत करती है।


Body:कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार हमेशा से ही तुगलकी फरमान जारी करती आ रही है। पंचायतों की परीक पक्ष में सरकार ने जो निर्णय लिया था कि जिसके दो से अधिक बच्चे होंगे वह पंचायत चुनाव लड़ने में अक्षम है, दरअसल के निर्णय सरकार का बेहद ही निंदनीय निर्णय था। इस निर्णय को लाकर बीजेपी सरकार ने किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया था। यद्यपि कोई कानून यदि कोई बनता है तो वह भविष्य को देखकर बनाया जाता है लेकिन सरकार ने परवाह किए बगैर यह तुगलकी फरमान जारी कर दिया। इस मामले में कई लोग न्यायालय गए और हाईकोर्ट ने भी सरकार के इस निर्णय को पलटने का काम किया। उसके बाद सरकार सर्वोच्च न्यायालय गई और वहां भी हाईकोर्ट के फैसले को यथावत रखा गया कांग्रेस पार्टी न्यायालय के इस निर्णय का तहे दिल से स्वागत करती है और तमाम साथियों के अधिकारों पर जिस प्रकार से सरकार ने हनन करने का काम किया था वो चुनाव मैदान में उतरेंगे।

बाईट-प्रीतम सिंह,कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष


Conclusion:गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश पर यह कहकर रोक लगा दी है,कि इस मामले मे दखल देने का कोई ओचित्य नही बनता है।जिसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भी न्यायालय का स्वागत करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
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