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पात्र लोगों तक पहुंचे पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ: सीएम त्रिवेंद्र

सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ जल्द पात्रों तक पहुंचाया जाए. इस योजना में कार्यशील पूंजी के रूप में 10 हजार रूपए के ऋण की व्यवस्था की गई है.

dehradun
PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना
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Published : Jul 26, 2020, 10:06 AM IST

Updated : Jul 26, 2020, 10:41 AM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ, पात्रों तक जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, सचिवालय में सचिव शैलेश बगोली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का प्रस्तुतीकरण दिया.

इस दौरान सीएम ने कहा कि ये योजना भारत सरकार की ओर से पूर्णतः वित्त पोषित है. इसमें कार्यशील पूंजी के रूप में दस हजार रूपए के ऋण की सुविधा दी गई है. डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से 7 प्रतिशत और राज्य सरकार ओर से अतिरिक्त 2 प्रतिशत यानी की कुल 9 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा. सीएम ने बताया कि ब्याज अनुदान त्रैमासिक दिया जाएगा. इस योजना में ब्याज सब्सिडी 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध है. इस योजना में कार्यशील पूंजी के रूप में 10 हजार रूपए के ऋण की व्यवस्था की गई है.

ये भी पढ़ें: केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में विकसित होंगी तीन हवाई पट्टियां, कवायद तेज

वहीं, सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निकाय स्तर पर क्रियान्वयन और अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन निकायों में समिति का गठन नहीं किया गया है, उनका गठन भी जल्द कर दिया जाएगा. जिलाधिकारियों को लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करना होगा.

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों को पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का लाभ, पात्रों तक जल्द पहुंचाने के निर्देश दिए हैं. वहीं, सचिवालय में सचिव शैलेश बगोली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का प्रस्तुतीकरण दिया.

इस दौरान सीएम ने कहा कि ये योजना भारत सरकार की ओर से पूर्णतः वित्त पोषित है. इसमें कार्यशील पूंजी के रूप में दस हजार रूपए के ऋण की सुविधा दी गई है. डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा दिया जा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से 7 प्रतिशत और राज्य सरकार ओर से अतिरिक्त 2 प्रतिशत यानी की कुल 9 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा. सीएम ने बताया कि ब्याज अनुदान त्रैमासिक दिया जाएगा. इस योजना में ब्याज सब्सिडी 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2022 तक उपलब्ध है. इस योजना में कार्यशील पूंजी के रूप में 10 हजार रूपए के ऋण की व्यवस्था की गई है.

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वहीं, सचिव शैलेश बगोली ने बताया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए निकाय स्तर पर क्रियान्वयन और अनुश्रवण समिति का गठन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिन निकायों में समिति का गठन नहीं किया गया है, उनका गठन भी जल्द कर दिया जाएगा. जिलाधिकारियों को लोगों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करना होगा.

Last Updated : Jul 26, 2020, 10:41 AM IST
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