देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में चल रही कैबिनेट बैठक संपन्न हो गई है. इस बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर 63 हजार करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. कैबिनेट बैठक में करीब 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. बता दें कि 14 जून से उत्तराखंड का बजट सत्र शुरू होने वाला है. ऐसे में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आहुत की गई. इस बैठक में मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, डॉ धन सिंह रावत , सौरभ बहुगुणा, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य और गणेश जोशी मौजूद रहे.
कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया है कि बैठक में कुल 23 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इस बैठक में 63 हजार करोड़ के बजट प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. वहीं, हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर कैबिनेट ने अपना निर्णय ले लिया है. जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की डेट तय करेगा. इसके साथ ही उत्तराखंड बोर्ड में CBSE वाला मार्किंग पैटर्न भी जल्द अडॉप्ट किया जाएगा. इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों को मिलने वाली प्रति छात्रा प्रतिपूर्ति की राशि को बढ़ाया गया है. करीब 1300 रुपये से 1600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है.
कैबिनेट बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी है कि कोविड काल में लगे संविदाकर्मियों के लिए 3 सदस्यीय सब कमेटी बनाई जाएगी. जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत करेंगे. वहीं, प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम के तहत SDM को पॉवर दी गई है. वहीं, कैबिनेट में कैंपा की वार्षिक रिपोर्ट को भी मंजूरी मिल गई है. इस साथ ही कैबिनेट में तय किया गया कि शहरी विकास विभाग वन टाइम सेटेलमेंट की योजना को भी आगे बढ़ाएगा. इसके साथ ही लेखा ऑडिट सेवा नियमवाली को भी कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है.
कैबिनेट ने सेना में शौर्य और वीरता पदक जीतने वालों की पुरस्कार राशि में एकमुश्त बढ़ोतरी कर दी है. परमवीर चक्र पर 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, अशोक चक्र पर 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, महावीर चक्र पर 20 लाख से बढ़ाकर 32 लाख, कीर्ति चक्र पर 20 लाख से बढ़ाकर 35 लाख, वीर चक्र पर 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, शौर्य चक्र पर 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख, सेना शौर्य पदक पर सात लाख से बढ़ाकर 15 लाख, मैन्स इन डिस्पेच की राशि तीन लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गई है. इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग में गैलंट्री अवॉर्ड विजेताओं की पुरस्कार राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50,000 करने पर सहमति बनी है.
- कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसले- ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग की ग्रामीण निर्माण विभाग ड्राइंग अधिष्ठान सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी.
- माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम की 2009 की धारा 12 जिसमें प्रति व्यक्ति बालक की प्रतिपूर्ति की जाती है. उसकी दर कन्ज्यूमर इंडेस प्राइस के आधार पर निर्धारित किये जाने का अनुमोदन.
- विद्यालयी शिक्षा परिषद् के संशोधन विनियम के अध्याय 13-14 में आंशिक संशोधन पर अनुमति प्रदान की गई, जिसमें हाई स्कूल एवं इंटर के परीषदीय में परीक्षा के मूल्यांकन में CBSE की भांति आंतरिक मूल्यांकन करने एवं अंक व्यवस्था को अपनाये जाने पर निर्णय.
- सितारगंज चीनी मिल को आउटसोर्स के माध्यम से आगे भी संचालित किये जाने और पीपीपी मोड में दिये जाने की कार्यवाही के निर्देश दिये गए.
- निदेशालय लेखा परीक्षा के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संवीलियन सेवा नियमावली की अनुमति प्रदान की गई.
- रेशम विभाग के वर्ग क एवं ख के अधिकारियों के सेवा नियमावली पर संशोधन की अनुमति प्रदान की गई.
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 20वें वार्षिक प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति दी गई.
- सिंचाई विभाग की मेट सेवा नियमावली को मंजूरी.
- सीधे भर्ती के कॉस्टेबल एवं नवीन पदनाम ए.एस.आई (एम) की उनकी नियुक्ति की तिथि से सेवा आगणित करते हुए एसीपी अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति.
- उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम में संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने की अनुमति.
- उत्तराखंड अग्नि एवं आपात सेवा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022 को विधानसभ के पटल पर रखे जाने की अनुमति.
- पैट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम 2003 में संशोधन किये जाने के संबंध में विधेयक को सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति.
- कैम्पा के वार्षिक लेखा विवरण वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 को विधानमंडल के पटल पर रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई.
- राज्य के सात इंजीनियरिंग कॉलेजों में तकनीकि शिक्षा की गुणवत्ता एवं सुधार के दृष्टिगत संविदा पर कार्यरत कुल 77 शिक्षकों से सितंबर 2022 तक शिक्षण कार्य कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई.
- प्रदेश के कोषागारों एवं उपकोषागारों के लिए चयनित अभ्यर्थियों में से 7 को मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में आयु सीमा में छूट प्रदान करने का निर्णय.
- एकल आवासीय व्यवसायिक भवनों के भू उपयोग में नर्सिंग होम क्लीनिक, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल इत्यादि के विनियमित करने हेतु एकमुश्त समाधान योजना को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करने के निर्देश.
- उत्तराखंड भू सम्पदा नियामक प्राधिकरण विनियम 20-21 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का निर्णय.
- उत्तराखंड एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन विधेयक 2022 के पुरस्थापन की अनुमति प्रदान की गई.
- जनपद नैनीताल के लालकुआं में कब्जे धारक पट्टे धारकों को संक्रमणीय अधिकार दिये जाने विषयक शासनादेश की समयावधि को एक वर्ष तक विस्तारित किये जाने की अनुमति प्रदान की गई.
- उत्तराखंड राज्य के वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को देय एकमुश्त अनुदान में वृद्धि की गई. परमवीर चक्र 30 लाख से 50 लाख, अशोक चक्र 30 लाख से 50 लाख, महावीर चक्र 20 से 35 लाख, कीर्ति चक्र 20 लाख से 35 लाख, वीर चक्र और शौर्य चक्र 15 से 25 लाख और सेना गैलेन्ट्री मेडल 07 लाख से 15 लाख, मैन्सइनडिस्पेच 03 लाख से 10 लाख.
- कोविड 19 की अवधि में चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आउटसोर्स के माध्यम से स्वीकृत पद से अधिक तैनात कार्मिकों के संबंध में निर्णय लेने के लिए मंत्रीमंडलीय उपसमिति का गठन.
- राज्य के वार्षिक बजट को विधानसभा में रखे जाने की अनुमति प्रदान की गई है.
- बीती सरकार में गठित मंत्रीमंडलीय उपसमितियों को पुर्नगठित किये जाने के संबंध में मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया.