देहरादूनः राज्य कर्मचारी, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के साथ ही शहरी स्थानीय निकायों में नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिए जाने से जुड़ा आदेश जारी किया गया है. वित्त विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है. अब तक राज्य में कर्मचारियों को 42% महंगाई भत्ता दिया जाता था. जिसे बढ़ाकर 46% किए जाने के आदेश दिए गए हैं.
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पेंशनभोगियों के लिए धामी सरकार के निर्णय pic.twitter.com/ckVv9OSXVI
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उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 से मिलेगा. यानी 6 महीने पहले से सरकार ने कर्मचारियों को यह भत्ता देने का फैसला लिया है. राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों के अलावा सातवें वेतनमान का लाभ लेने वाले पेंशनर्स को भी 4% बड़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ देने का निर्णय लिया है. इस तरह उत्तराखंड के ढाई लाख से ज्यादा और पेंशनर्स सरकार के फैसले से लाभान्वित होने जा रहे हैं.
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बता दें कि राज्य कर्मचारियों की तरफ से लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग की जा रही थी. जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनुमोदन दिया था. अब इस मामले में आदेश जारी होने के बाद कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री को इसके लिए आभार जताया है. हालांकि, इससे पहले कर्मचारी संगठन की तरफ से महंगाई भत्ता नहीं बढ़ाए जाने की स्थिति में विरोध प्रदर्शन करने की भी चेतावनी सरकार को दी गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इन सभी मांगों पर सहमति जताते हुए कर्मचारियों के विरोध के कार्यक्रम से पहले ही उन्हें महंगाई भत्ते का लाभ दे दिया है.