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लॉकडाउन 3.0: सरकार ने लिये बेहद अहम फैसले, जानें- जोन मुताबिक कैसे होंगे नियम

प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिये उठाए गये कदमों और इंतजामों को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जानकारी दी है.

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सरकार के बड़े फैसले.
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Published : May 2, 2020, 5:18 PM IST

Updated : May 2, 2020, 9:32 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60 पहुंच गया है. ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिये उठाए गये कदमों और इंतजामों को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जानकारी दी है. सरकार के फैसलों के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं.

सरकार ने लिये बेहद अहम फैसले.

मुख्य सचिव ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड में 29 दिन में डबलिंग हो रही है. अबतक 60 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से कुल 19 एक्टिव केस हैं.

पढ़ें: अच्छी खबर: लॉकडाउन में फंसे 500 लोगों को देहरादून से पौड़ी भेजा गया

कोरोना से बचाव को लेकर राज्य सरकार के बड़े फैसले:-

  • 4 मई से शुरू होगा लॉकडाउन पार्ट 3.
  • लॉकडाउन 1 में पूर्ण लॉक डाउन था, लॉकडाउन पार्ट 2 में कुछ छूट दी गयी. वहीं, लॉकडाउन पार्ट 3 में कुछ और छूट दी गयी हैं.
  • भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार नियमों का पालन कराया जाएगा.
  • मेडिकल और टेस्टिंग फेसिलिटी को पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है.
  • लॉकडाउन के तीसरे चरण की नई गाइडलाइन के अनुसार तीन जोन बनाये गए हैं.
  • रेड जोन में हरिद्वार जिला शामिल.
  • रेड जोन में ग्रामीण इलाकों में एक्टिविटी रहेंगी लेकिन रेड जोन के शहरों में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन रहेगा.
  • ऑरेंज जोन में देहरादून और नैनीताल.
  • बाकी 10 जिले ग्रीन जोन में शामिल किये गए हैं.
  • ग्रीन जिले में हर प्रकार की एक्टिविटी शुरू होगी लेकिन रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ग्रीन जिलों में अनावश्यक बाहर निलने पर प्रतिबंध रहेगा.

पढ़ें- कोरोना संक्रमित महिला का हुआ अंतिम संस्कार, पुलिस ने निभाया फर्ज

अन्य फैसले-

  • एक्टिव केसों के अनुसार ज़ोन का निर्धारण किया जाता है.
  • ऑरेंज जोन में कुछ छूट मिलेगी.
  • ग्रीन ज़ोन में सभी दफ़्तर खुलेंगे.
  • ग्रुप C और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 50% के अनुपात में रहेंगे
  • गर्भवती और 55 वर्ष से ऊपर के उम्र के कर्मियों को छूट मिलेगी. वो घर से ही कार्य करेंगे.
  • सचिवालय सुबह 9:30 बजे से शाम चार बजे तक खुलेगा.
  • प्रदेश में सामान्य दुकान 10 से 4 बजे तक खुलेंगी.
  • आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी.
  • 4 बजे बाद कोई भी प्रतिष्ठन नहीं खुलेंगे.
  • 4 मई से सरकारी कार्यालयों को खोलने के आदेश जारी. गाइडलाइन जारी की गई.

पढ़ें- लॉकडाउनः निजी गाड़ी से आ सकेंगे उत्तराखंड, सवा लाख लोगों ने घर वापसी का कराया रजिस्ट्रेशन

मुख्य सचिव ने दी सभी फैसलों की जानकारी-

  • सरकारी कार्यालय सुबह 10 से 04 और सचिवालय को सुबह 9:30 से 04 बजे तक खोलने के निर्देश
  • ग्रीन ज़ोन में क और ख श्रेणी के अधिकारी शत प्रतिशत, ग और घ श्रेणी के 50 प्रतिशत अधिकारी कर्मचारियों को उपस्थित रहने के आदेश.
  • रेड और ऑरेंज ज़ोन में क, ख के लिए शत प्रतिशत और ग, घ के लिए प्रथम सप्ताह में 33 प्रतिशत उपस्थित रहने के आदेश.
  • विभागों में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा.
  • हर कार्यालय में सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था रखनी होगी.
  • सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
  • हवाई यात्रा वर्जित रहेगी.
  • इंटर स्टेट बस सेवा बंद रहेगी
  • 7 दिन बाद समीक्षा के बाद आगे दफ़्तरों का निर्णय लिया जाएगा.
  • 1 लाख 25 हजार लोगों ने किया घर वापसी के लिए सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन.
  • दिल्ली से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 60 पहुंच गया है. ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिये उठाए गये कदमों और इंतजामों को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने जानकारी दी है. सरकार के फैसलों के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं.

सरकार ने लिये बेहद अहम फैसले.

मुख्य सचिव ने जानकारी दी है कि उत्तराखंड में 29 दिन में डबलिंग हो रही है. अबतक 60 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से कुल 19 एक्टिव केस हैं.

पढ़ें: अच्छी खबर: लॉकडाउन में फंसे 500 लोगों को देहरादून से पौड़ी भेजा गया

कोरोना से बचाव को लेकर राज्य सरकार के बड़े फैसले:-

  • 4 मई से शुरू होगा लॉकडाउन पार्ट 3.
  • लॉकडाउन 1 में पूर्ण लॉक डाउन था, लॉकडाउन पार्ट 2 में कुछ छूट दी गयी. वहीं, लॉकडाउन पार्ट 3 में कुछ और छूट दी गयी हैं.
  • भारत सरकार की एडवाइजरी के अनुसार नियमों का पालन कराया जाएगा.
  • मेडिकल और टेस्टिंग फेसिलिटी को पहले के मुकाबले बढ़ाया गया है.
  • लॉकडाउन के तीसरे चरण की नई गाइडलाइन के अनुसार तीन जोन बनाये गए हैं.
  • रेड जोन में हरिद्वार जिला शामिल.
  • रेड जोन में ग्रामीण इलाकों में एक्टिविटी रहेंगी लेकिन रेड जोन के शहरों में पूर्ण तरीके से लॉकडाउन रहेगा.
  • ऑरेंज जोन में देहरादून और नैनीताल.
  • बाकी 10 जिले ग्रीन जोन में शामिल किये गए हैं.
  • ग्रीन जिले में हर प्रकार की एक्टिविटी शुरू होगी लेकिन रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक ग्रीन जिलों में अनावश्यक बाहर निलने पर प्रतिबंध रहेगा.

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अन्य फैसले-

  • एक्टिव केसों के अनुसार ज़ोन का निर्धारण किया जाता है.
  • ऑरेंज जोन में कुछ छूट मिलेगी.
  • ग्रीन ज़ोन में सभी दफ़्तर खुलेंगे.
  • ग्रुप C और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 50% के अनुपात में रहेंगे
  • गर्भवती और 55 वर्ष से ऊपर के उम्र के कर्मियों को छूट मिलेगी. वो घर से ही कार्य करेंगे.
  • सचिवालय सुबह 9:30 बजे से शाम चार बजे तक खुलेगा.
  • प्रदेश में सामान्य दुकान 10 से 4 बजे तक खुलेंगी.
  • आवश्यक वस्तुओं की दुकानें शाम 7 बजे तक खुलेंगी.
  • 4 बजे बाद कोई भी प्रतिष्ठन नहीं खुलेंगे.
  • 4 मई से सरकारी कार्यालयों को खोलने के आदेश जारी. गाइडलाइन जारी की गई.

पढ़ें- लॉकडाउनः निजी गाड़ी से आ सकेंगे उत्तराखंड, सवा लाख लोगों ने घर वापसी का कराया रजिस्ट्रेशन

मुख्य सचिव ने दी सभी फैसलों की जानकारी-

  • सरकारी कार्यालय सुबह 10 से 04 और सचिवालय को सुबह 9:30 से 04 बजे तक खोलने के निर्देश
  • ग्रीन ज़ोन में क और ख श्रेणी के अधिकारी शत प्रतिशत, ग और घ श्रेणी के 50 प्रतिशत अधिकारी कर्मचारियों को उपस्थित रहने के आदेश.
  • रेड और ऑरेंज ज़ोन में क, ख के लिए शत प्रतिशत और ग, घ के लिए प्रथम सप्ताह में 33 प्रतिशत उपस्थित रहने के आदेश.
  • विभागों में सामाजिक दूरी का ध्यान रखना होगा.
  • हर कार्यालय में सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था रखनी होगी.
  • सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
  • हवाई यात्रा वर्जित रहेगी.
  • इंटर स्टेट बस सेवा बंद रहेगी
  • 7 दिन बाद समीक्षा के बाद आगे दफ़्तरों का निर्णय लिया जाएगा.
  • 1 लाख 25 हजार लोगों ने किया घर वापसी के लिए सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन.
  • दिल्ली से सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुआ है.
Last Updated : May 2, 2020, 9:32 PM IST
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