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विभागीय चयन समिति की बैठक तय समय पर किये जाने के निर्देश, CS ने जारी किया शासनादेश - मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत

लोक सेवा आयोग के स्तर पर आयोजित होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकें निर्धारित समय पर हो. इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर मुख्य सचिव ने शासनादेश जारी किया है.

विभागीय चयन समिति की बैठक
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Published : Oct 6, 2020, 10:59 PM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के सभी विभागों में पदोन्नति से सम्बन्धित चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा आयोग के स्तर पर आयोजित होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकें निर्धारित समय पर हो, इसके लिए विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे. मुख्यमंत्री ने आयोग स्तर पर एक बार चयन सम्बन्धी तिथि निर्धारण के बाद उसमें तिथि परिवर्तन का अनुरोध करने की परम्परा को रोकने के भी निर्देश दिये हैं.

इस सम्बन्ध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सीएम को बताया कि पदोन्नति से सम्बन्धित चयन हेतु अन्तिम समय में सम्बन्धित विभागों द्वारा नामित अधिकारी के अन्यत्र व्यस्त होने के कारण कोई अन्य तिथि निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया जाता है, जिससे पदोन्नति से सम्बन्धित चयनों में अनावश्यक विलम्ब होता है.

पढ़ेंः महिला सभासद की सदस्यता हो सकती है रद्द, जानिए वजह

मुख्यमंत्री रावत के निर्देश के बाद इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से शासनादेश जारी किया गया है. जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में विभागीय चयन समिति की तिथि निर्धारित होने के पश्चात सम्बन्धित विभाग के स्तर पर किसी भी दशा में तिथि परिवर्तन का अनुरोध न किया जाय. साथ ही चयन समिति की बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु अन्य अधिकारियों को नामित किया जाय, जिससे विभागों में लम्बित पदोन्नति आदि की कार्यवाही समय पर सम्पन्न की जा सके.

देहरादून: मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि प्रदेश के सभी विभागों में पदोन्नति से सम्बन्धित चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का विलम्ब न किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सेवा आयोग के स्तर पर आयोजित होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकें निर्धारित समय पर हो, इसके लिए विभागाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे. मुख्यमंत्री ने आयोग स्तर पर एक बार चयन सम्बन्धी तिथि निर्धारण के बाद उसमें तिथि परिवर्तन का अनुरोध करने की परम्परा को रोकने के भी निर्देश दिये हैं.

इस सम्बन्ध में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सीएम को बताया कि पदोन्नति से सम्बन्धित चयन हेतु अन्तिम समय में सम्बन्धित विभागों द्वारा नामित अधिकारी के अन्यत्र व्यस्त होने के कारण कोई अन्य तिथि निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया जाता है, जिससे पदोन्नति से सम्बन्धित चयनों में अनावश्यक विलम्ब होता है.

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मुख्यमंत्री रावत के निर्देश के बाद इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से शासनादेश जारी किया गया है. जिसमें स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में विभागीय चयन समिति की तिथि निर्धारित होने के पश्चात सम्बन्धित विभाग के स्तर पर किसी भी दशा में तिथि परिवर्तन का अनुरोध न किया जाय. साथ ही चयन समिति की बैठक में प्रतिभाग किये जाने हेतु अन्य अधिकारियों को नामित किया जाय, जिससे विभागों में लम्बित पदोन्नति आदि की कार्यवाही समय पर सम्पन्न की जा सके.

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