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उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने जारी की निर्वाचक नामावली, 8 दिसंबर तक जुड़वा सकेंगे अपना नाम

उत्तराखंड में निर्वाचक नामावली जारी कर दिया गया है. ऐसे में आगामी 8 दिसंबर तक क्लेम और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद 26 दिसंबर को सभी ऑब्जेक्शन का निस्तारण किया जाएगा और 5 जनवरी 2023 को फाइनल निर्वाचक नामावली को प्रकाशित किया जाएगा. अगर आप भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना और संशोधित करवाना चाहते हैं तो पूरी खबर पढ़िए...

electoral roll in Uttarakhand
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Published : Nov 9, 2022, 5:54 PM IST

Updated : Nov 9, 2022, 6:25 PM IST

देहरादूनः निर्वाचन आयोग समय-समय पर निर्वाचक नामावली की सूची जारी करता रहा है. इसी कड़ी में सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने 9 नवंबर तक के निर्वाचक नामावली को जारी कर दिया है. निर्वाचक नामावली जारी करने के साथ ही 8 दिसंबर तक क्लेम और ऑब्जेक्शन की तिथि रखी गई है. इस दौरान वोटर, निर्वाचक नामावली में अगर कोई त्रुटि है तो उसको ठीक किया जा सकेगा.

जनता को जागरूक करने के लिए आगामी 19-20 नवंबर और 3-4 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा. साथ ही 26 दिसंबर को सभी ऑब्जेक्शन का निस्तारण करते हुए 5 जनवरी को फाइनल निर्वाचक नामावली को प्रकाशित की जाएगी. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 में संशोधन के बाद अब निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने चार तिथियों को निर्धारित किया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर की पीसी.
ये भी पढ़ेंः उत्तराखंड में एक दशक में 30% वोटर बढ़े, उठने लगे सवाल, जांच की मांग

इसके तहत 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के होने पर वो निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल करा सकते हैं. जिसे लेकर 8 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. नए वोटर कार्ड बनवाने या वोटर कार्ड में संशोधन के लिए अपने नजदीकी बूथ पर बीएलओ के पास या तहसीलदार या एसडीएम या सीडीओ के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा वेबसाइट Voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.

बता दें कि उत्तराखंड में 11,647 पोलिंग बूथ हैं. जिन पर नए वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. वहीं, जिन बूथों पर आदेश के बाद भी मतदाताओं को नाम दर्ज कराने या और कार्ड में संशोधन कराने में परेशानी हो रही है तो वो निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 180033001950 पर शिकायत भी कर सकते हैं.

वहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर (Chief Electoral Officer C Ravi Shankar) का कहना है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने जैसे कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं. आयोग की कोशिश है कि 18 वर्ष की उम्र पार करने वाले हर मतदाता को लोकतंत्र का पर्व मनाने का अवसर मिले.

देहरादूनः निर्वाचन आयोग समय-समय पर निर्वाचक नामावली की सूची जारी करता रहा है. इसी कड़ी में सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर ने 9 नवंबर तक के निर्वाचक नामावली को जारी कर दिया है. निर्वाचक नामावली जारी करने के साथ ही 8 दिसंबर तक क्लेम और ऑब्जेक्शन की तिथि रखी गई है. इस दौरान वोटर, निर्वाचक नामावली में अगर कोई त्रुटि है तो उसको ठीक किया जा सकेगा.

जनता को जागरूक करने के लिए आगामी 19-20 नवंबर और 3-4 दिसंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा. साथ ही 26 दिसंबर को सभी ऑब्जेक्शन का निस्तारण करते हुए 5 जनवरी को फाइनल निर्वाचक नामावली को प्रकाशित की जाएगी. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950-51 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 में संशोधन के बाद अब निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने चार तिथियों को निर्धारित किया है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर की पीसी.
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इसके तहत 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के होने पर वो निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल करा सकते हैं. जिसे लेकर 8 दिसंबर 2022 तक आवेदन कर सकते हैं. नए वोटर कार्ड बनवाने या वोटर कार्ड में संशोधन के लिए अपने नजदीकी बूथ पर बीएलओ के पास या तहसीलदार या एसडीएम या सीडीओ के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा वेबसाइट Voters.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं.

बता दें कि उत्तराखंड में 11,647 पोलिंग बूथ हैं. जिन पर नए वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. वहीं, जिन बूथों पर आदेश के बाद भी मतदाताओं को नाम दर्ज कराने या और कार्ड में संशोधन कराने में परेशानी हो रही है तो वो निर्वाचन आयोग के टोल फ्री नंबर 180033001950 पर शिकायत भी कर सकते हैं.

वहीं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी रविशंकर (Chief Electoral Officer C Ravi Shankar) का कहना है कि निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने जैसे कार्यक्रम भी शुरू कर दिए हैं. आयोग की कोशिश है कि 18 वर्ष की उम्र पार करने वाले हर मतदाता को लोकतंत्र का पर्व मनाने का अवसर मिले.

Last Updated : Nov 9, 2022, 6:25 PM IST
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