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जरूरी जानकारी: वोटर लिस्ट में नहीं है आपका नाम तो ऐसे करें आवेदन

12 और 13 दिसंबर 2020 को वोटर लिस्ट में नाम की पुष्टि और मतदाता पंजीकरण के लिए स्पेशल ड्राइव का संचालन किया जा रहा है. इसके लिए फार्म www.eci.gov.in, voterportal.eci.gov.in या www.ceo.ak.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं.

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Published : Dec 12, 2020, 8:02 AM IST

देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के लिए 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है. इसके तहत 12 और 13 दिसंबर 2020 को वोटर लिस्ट में नाम की पुष्टि और मतदाता पंजीकरण के लिए स्पेशल ड्राइव का संचालन किया जा रहा है.

उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. इसका हिस्सा बनने के लिए हमारा नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना आवश्यक है. आबादी की दृष्टि से सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में युवा वर्ग की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है. कोई भी अर्ह नागरिक या युवा निर्वाचन प्रक्रिया में तभी भाग ले सकता है जब उसका नाम संबन्धित विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हो. किसी नागरिक के पास वोटर कार्ड उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में होना भी जरूरी है.

नए मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म-6 पर आवेदन करें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि अगर कोई भी 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुका है और अभी तक उसका वोटर लिस्ट में नाम मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है तो मतदाता पंजीकरण के लिए एक नवीनतम रंगीन फोटो, वर्तमान निवास और आयु के वैध दस्तावेज के साथ दिनांक 15 दिसंबर 2020 तक फार्म-6 पर आवेदन करें.

पढ़ेंः अब आपको आत्मनिर्भर भी बनाएगा मनरेगा, स्वरोजगार के लिए भी मिलेगी मदद

त्रुटि सुधार हेतु फार्म-8 पर आवेदन करें

उन्होंने बताया कि वर्तमान वोटर लिस्ट में दर्ज किसी मतदाता के व्यक्तिगत विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा गलती है, तो त्रुटि सुधार हेतु तो फार्म-8 पर आवेदन करें.

स्थान/पते में परिवर्तन होने पर फार्म- 8(क) या फार्म 6 पर आवेदन करें

सामान्य निवास के पते में परिवर्तन या स्थानान्तरण के लिए नए पते के अनुसार वोटर लिस्ट में पंजीकरण हेतु फार्म-8(क) (एक ही विधान सभा क्षेत्र अन्तगत पते में परिवर्तन होने पर) पर और फार्म-6 (परिवर्तित पता/निवास अन्य विधान सभा क्षेत्र में होने पर) पर आवेदन करें.

नाम विलोपन हेतु फार्म-7 पर आवेदन करें

इसके साथ ही मृत्यु/सामान्य निवास स्थान/ पते में परिवर्तन आदि कारणों से मौजूदा नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरें. उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म दिनांक 15 दिसंबर 2020 तक तहसील कार्यालय में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी/बूथ लेबिल अधिकारी जमा किए जा सकते हैं.

इसके लिए फार्म www.eci.gov.in, voterportal.eci.gov.in या www.ceo.ak.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं. www.nvsp.in या voterportal.eci.gov.in पर वर्तमान वोटर लिस्ट में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम रजिस्टर करने के साथ-साथ उपयुक्त फार्म पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. वहीं, अधिक जानकारी के लिए टोल वोटर फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 में कॉल कर सकते हैं.

देहरादून: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2021 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के लिए 16 नवंबर 2020 से 15 दिसंबर 2020 तक राष्ट्रीय स्तर पर संचालित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है. इसके तहत 12 और 13 दिसंबर 2020 को वोटर लिस्ट में नाम की पुष्टि और मतदाता पंजीकरण के लिए स्पेशल ड्राइव का संचालन किया जा रहा है.

उत्तराखंड मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है. इसका हिस्सा बनने के लिए हमारा नाम वोटर लिस्ट में दर्ज होना आवश्यक है. आबादी की दृष्टि से सशक्त लोकतंत्र के निर्माण में युवा वर्ग की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण और आवश्यक है. कोई भी अर्ह नागरिक या युवा निर्वाचन प्रक्रिया में तभी भाग ले सकता है जब उसका नाम संबन्धित विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज हो. किसी नागरिक के पास वोटर कार्ड उपलब्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में होना भी जरूरी है.

नए मतदाता पंजीकरण के लिए फार्म-6 पर आवेदन करें

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि अगर कोई भी 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुका है और अभी तक उसका वोटर लिस्ट में नाम मतदाता के रूप में दर्ज नहीं है तो मतदाता पंजीकरण के लिए एक नवीनतम रंगीन फोटो, वर्तमान निवास और आयु के वैध दस्तावेज के साथ दिनांक 15 दिसंबर 2020 तक फार्म-6 पर आवेदन करें.

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त्रुटि सुधार हेतु फार्म-8 पर आवेदन करें

उन्होंने बताया कि वर्तमान वोटर लिस्ट में दर्ज किसी मतदाता के व्यक्तिगत विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा गलती है, तो त्रुटि सुधार हेतु तो फार्म-8 पर आवेदन करें.

स्थान/पते में परिवर्तन होने पर फार्म- 8(क) या फार्म 6 पर आवेदन करें

सामान्य निवास के पते में परिवर्तन या स्थानान्तरण के लिए नए पते के अनुसार वोटर लिस्ट में पंजीकरण हेतु फार्म-8(क) (एक ही विधान सभा क्षेत्र अन्तगत पते में परिवर्तन होने पर) पर और फार्म-6 (परिवर्तित पता/निवास अन्य विधान सभा क्षेत्र में होने पर) पर आवेदन करें.

नाम विलोपन हेतु फार्म-7 पर आवेदन करें

इसके साथ ही मृत्यु/सामान्य निवास स्थान/ पते में परिवर्तन आदि कारणों से मौजूदा नाम हटवाने के लिए फार्म-7 भरें. उन्होंने बताया कि पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म दिनांक 15 दिसंबर 2020 तक तहसील कार्यालय में निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी/बूथ लेबिल अधिकारी जमा किए जा सकते हैं.

इसके लिए फार्म www.eci.gov.in, voterportal.eci.gov.in या www.ceo.ak.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं. www.nvsp.in या voterportal.eci.gov.in पर वर्तमान वोटर लिस्ट में अपना और अपने परिवार के सदस्यों का नाम रजिस्टर करने के साथ-साथ उपयुक्त फार्म पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. वहीं, अधिक जानकारी के लिए टोल वोटर फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 में कॉल कर सकते हैं.

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