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उत्तराखंड में छूट: आज से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे जिम, बैंक्वेट हॉल और योग केंद्र

उत्तराखंड में आज से बैंक्वेट हॉल, मैरिज हॉल, योग केंद्र और फिटनेस सेंटर खोलने की इजाजत दी गई है. ये संस्थान 50 फीसदी क्षमता के साथ खुल सकेंगे.

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उत्तराखंड में छूट
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Published : Jun 28, 2021, 1:16 PM IST

Updated : Jun 28, 2021, 2:14 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद कोविड कर्फ्यू में ढील दी गई है. इसके बाद राजधानी में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर 50 फीसदी क्षमता के साथ बैंक्वेट हॉल, जिम, फिटनेस सेंटर और योग केंद्र खोलने की इजाजत रहेगी. हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कारण ज्यादातर योग संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने का फैसला लिया है.

दरअसल, प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में कमी होता देख कोविड कर्फ्यू में ढील दी गई है. ऐसे में सोमवार से बैक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटलों में अधिकतम 50 फीसदी लोगों की उपस्थिति में शादी की इजाजत रहेगी. हालांकि बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल संचालकों का कहना है कि वर्तमान में उनके पास किसी भी समारोह की बुकिंग नहीं है. फिलहाल जिम, फिटनेस सेंटर, योग केंद्र और योग इंस्टीट्यूट 50 फीसदी तक की लोगों की मौजूदगी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.

ये भी पढ़ें: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड को दी 6 पुलों की सौगात

वहीं, पुलिस प्रशासन का कहना है कि कहीं भी कोविड के नियमों का उल्लंघन होते पाया जाएगा, तो उस संस्थान के खिलाफ आपदा प्रबंधन के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद कोविड कर्फ्यू में ढील दी गई है. इसके बाद राजधानी में आज से कंटेनमेंट जोन के बाहर 50 फीसदी क्षमता के साथ बैंक्वेट हॉल, जिम, फिटनेस सेंटर और योग केंद्र खोलने की इजाजत रहेगी. हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के कारण ज्यादातर योग संस्थानों ने ऑनलाइन कक्षाएं जारी रखने का फैसला लिया है.

दरअसल, प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में कमी होता देख कोविड कर्फ्यू में ढील दी गई है. ऐसे में सोमवार से बैक्वेट हॉल, मैरिज हॉल और होटलों में अधिकतम 50 फीसदी लोगों की उपस्थिति में शादी की इजाजत रहेगी. हालांकि बैंक्वेट हॉल और मैरिज हॉल संचालकों का कहना है कि वर्तमान में उनके पास किसी भी समारोह की बुकिंग नहीं है. फिलहाल जिम, फिटनेस सेंटर, योग केंद्र और योग इंस्टीट्यूट 50 फीसदी तक की लोगों की मौजूदगी के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.

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वहीं, पुलिस प्रशासन का कहना है कि कहीं भी कोविड के नियमों का उल्लंघन होते पाया जाएगा, तो उस संस्थान के खिलाफ आपदा प्रबंधन के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Jun 28, 2021, 2:14 PM IST
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