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LOCKDOWN: उत्तराखंड में खनन को मिली स्वीकृति, पर नियमों का करना होगा पालन

लॉकडाउन के दूसरे चरण में जहां कई क्षेत्रों में सरकार की ओर से ढील दी गई है तो वहीं उत्तराखंड में खनन व्यवसाय को भी अब शासन रियायत दे रहा है. साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हुए दुकान खुलने की अनुमति दे दी गई है.

mining approval
खनन को मिली स्वीकृति.
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Published : Apr 23, 2020, 7:26 PM IST

देहरादून: लॉकडाउन के दूसरे चरण में जहां कई क्षेत्रों में सरकार की ओर से ढील दी गई है तो वहीं उत्तराखंड में खनन व्यवसाय को भी अब शासन रियायत दे रहा है. साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हुए दुकान खुलने की अनुमति दे दी गई है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बने ईट भट्टों के संचालन की भी अनुमति शासन द्वारा दे दी गई है.

सरकार द्वारा खनन को लेकर दी गई अनुमति में स्पष्ट कहा गया है कि प्रदेश के वह क्षेत्र जो रेड जोन में आते हैं, वहां पर इसकी अनुमति नहीं होगी. यानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में मौजूद ऐसे प्लांट जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं. उन स्टोन क्रशर और तमाम खनन से जुड़े कार्यों की अनुमति नहीं दी गई है. वहीं इसके अलावा अन्य 9 जिलों में सामाजिक दूरी और दूसरे चरण के लोगों में निर्धारित किए गए नियमों का पालन करते हुए खनन की अनुमति दी गई है.

यह भी पढ़ें: केदारनाथ धाम तक ग्लेशियर काट बनाया रास्ता, बर्फ में आवाजाही शुरू

वहीं अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं. यही नहीं जो मामले कोर्ट में लंबित है, उन मामलों पर अनुमति नहीं दी गई है. आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी प्लांट पर सीमित श्रमिकों के साथ ही काम शुरू किया जाएगा. इनमें से किसी की भी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

देहरादून: लॉकडाउन के दूसरे चरण में जहां कई क्षेत्रों में सरकार की ओर से ढील दी गई है तो वहीं उत्तराखंड में खनन व्यवसाय को भी अब शासन रियायत दे रहा है. साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करते हुए दुकान खुलने की अनुमति दे दी गई है. वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बने ईट भट्टों के संचालन की भी अनुमति शासन द्वारा दे दी गई है.

सरकार द्वारा खनन को लेकर दी गई अनुमति में स्पष्ट कहा गया है कि प्रदेश के वह क्षेत्र जो रेड जोन में आते हैं, वहां पर इसकी अनुमति नहीं होगी. यानी देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में मौजूद ऐसे प्लांट जो मानकों को पूरा नहीं करते हैं. उन स्टोन क्रशर और तमाम खनन से जुड़े कार्यों की अनुमति नहीं दी गई है. वहीं इसके अलावा अन्य 9 जिलों में सामाजिक दूरी और दूसरे चरण के लोगों में निर्धारित किए गए नियमों का पालन करते हुए खनन की अनुमति दी गई है.

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वहीं अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार सभी जिला अधिकारियों को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं. यही नहीं जो मामले कोर्ट में लंबित है, उन मामलों पर अनुमति नहीं दी गई है. आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी प्लांट पर सीमित श्रमिकों के साथ ही काम शुरू किया जाएगा. इनमें से किसी की भी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

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