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रोहित शेखर हत्या मामला: पत्नी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका खारिज

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Published : Dec 2, 2020, 1:20 PM IST

साकेत कोर्ट ने स्व. नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत के मामले में आरोपी पत्नी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने कहा कि अभी कई गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं. जमानत देने से गवाहों के प्रभावित होने की आशंका है.

रोहित शेखर हत्या मामला
रोहित शेखर हत्या मामला

नई दिल्लीः साकेत कोर्ट ने नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत के मामले में आरोपी पत्नी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने कहा कि अभी कई गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं. जमानत देने से गवाहों के प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है.

रोहित शेखर हत्या मामले में पत्नी की जमानत याचिका खारिज.

आरोप काफी गंभीर

कोर्ट ने कहा कि अभी बहुत से गवाहों और पीड़ित परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज होने बाकी हैं. अपूर्वा शुक्ला भी उसी परिवार की सदस्य है. ऐसे में गवाह प्रभावित हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में अपूर्वा को अंतिम बार मकान की पहली मंजिल पर जाते देखा गया, जहां रोहित शेखर की हत्या की गई थी. अपूर्वा शुक्ला के खिलाफ हत्या का आरोप है, जो कि काफी गंभीर है.

11 गवाहों के बयान हो चुके हैं दर्ज

सुनवाई के दौरान अपूर्वा शुक्ला की ओर से वकील महमूद प्राचा ने कहा कि मामले में 11 गवाहों को बयान दर्ज हो चुके हैं. ऐसे में किसी गवाह को प्रभावित करने की आशंका नहीं है. दिल्ली पुलिस ने रोहित शेखर की मां को बताया कि किसने हत्या की है. ऐसे में उनके बयान को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता है.

पढ़ें- तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाने रामनगर पहुंचीं सायरा बानो, कराया केस दर्ज

घटना वाली रात रोहित शेखर के साथ थीं अपूर्वा

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील एलडी सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि रोहित शेखर की खराब हालत के बावजूद आरोपी ने पुलिस को सूचना नहीं दी. आरोपी के बयानों के मुताबिक, वह रोहित शेखर के साथ रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक थीं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शेखर की मौत इसी दरम्यान हुई थी.

शादी के कुछ दिन बाद ही छोड़ा रोहित का घर

अपूर्वा करीब डेढ़ साल से जेल में बंद है. 18 जुलाई 2019 को क्राइम ब्रांच ने 518 पेज का चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें अपूर्वा को मुख्य आरोपी बनाया गया है. साकेत कोर्ट ने 22 जुलाई 2019 को क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. पुलिस के मुताबिक अपूर्वा को पति रोहित शेखर पर शक था कि उसका शादी से अलग एक बच्चा है. अपूर्वा को आशंका थी कि रोहित के बच्चे को भविष्य में जायदाद का बड़ा हिस्सा मिल सकता है. अपूर्वा अपने पति के रवैये से भी परेशान थी. उसने शादी के कुछ दिन बाद ही रोहित का घर छोड़ दिया था. कुछ दिन के बाद जब दोनों में बातचीत हुई, तो वह वापस लौट आई थी. इसके बावजूद रोहित और अपूर्वा के बीच मनमुटाव बढ़ता गया.

24 अप्रैल 2019 को किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि रोहित शेखर की मौत 15 और 16 अप्रैल 2019 की रात को हुई थी. उनकी पत्नी अपूर्वा सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील हैं. अपूर्वा को दिल्ली पुलिस ने 24 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार किया था. रोहित शेखर ने पूर्व मुख्यमंत्री व पिता एनडी तिवारी को जैविक पिता साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी.

नई दिल्लीः साकेत कोर्ट ने नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर की मौत के मामले में आरोपी पत्नी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका खारिज कर दी है. एडिशनल सेशंस जज संदीप यादव ने कहा कि अभी कई गवाहों के बयान दर्ज होने बाकी हैं. जमानत देने से गवाहों के प्रभावित होने की आशंका है, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती है.

रोहित शेखर हत्या मामले में पत्नी की जमानत याचिका खारिज.

आरोप काफी गंभीर

कोर्ट ने कहा कि अभी बहुत से गवाहों और पीड़ित परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज होने बाकी हैं. अपूर्वा शुक्ला भी उसी परिवार की सदस्य है. ऐसे में गवाह प्रभावित हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में अपूर्वा को अंतिम बार मकान की पहली मंजिल पर जाते देखा गया, जहां रोहित शेखर की हत्या की गई थी. अपूर्वा शुक्ला के खिलाफ हत्या का आरोप है, जो कि काफी गंभीर है.

11 गवाहों के बयान हो चुके हैं दर्ज

सुनवाई के दौरान अपूर्वा शुक्ला की ओर से वकील महमूद प्राचा ने कहा कि मामले में 11 गवाहों को बयान दर्ज हो चुके हैं. ऐसे में किसी गवाह को प्रभावित करने की आशंका नहीं है. दिल्ली पुलिस ने रोहित शेखर की मां को बताया कि किसने हत्या की है. ऐसे में उनके बयान को भरोसेमंद नहीं माना जा सकता है.

पढ़ें- तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाने रामनगर पहुंचीं सायरा बानो, कराया केस दर्ज

घटना वाली रात रोहित शेखर के साथ थीं अपूर्वा

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से वकील एलडी सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि रोहित शेखर की खराब हालत के बावजूद आरोपी ने पुलिस को सूचना नहीं दी. आरोपी के बयानों के मुताबिक, वह रोहित शेखर के साथ रात 12 बजे से लेकर 3 बजे तक थीं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शेखर की मौत इसी दरम्यान हुई थी.

शादी के कुछ दिन बाद ही छोड़ा रोहित का घर

अपूर्वा करीब डेढ़ साल से जेल में बंद है. 18 जुलाई 2019 को क्राइम ब्रांच ने 518 पेज का चार्जशीट दाखिल किया था. इसमें अपूर्वा को मुख्य आरोपी बनाया गया है. साकेत कोर्ट ने 22 जुलाई 2019 को क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. पुलिस के मुताबिक अपूर्वा को पति रोहित शेखर पर शक था कि उसका शादी से अलग एक बच्चा है. अपूर्वा को आशंका थी कि रोहित के बच्चे को भविष्य में जायदाद का बड़ा हिस्सा मिल सकता है. अपूर्वा अपने पति के रवैये से भी परेशान थी. उसने शादी के कुछ दिन बाद ही रोहित का घर छोड़ दिया था. कुछ दिन के बाद जब दोनों में बातचीत हुई, तो वह वापस लौट आई थी. इसके बावजूद रोहित और अपूर्वा के बीच मनमुटाव बढ़ता गया.

24 अप्रैल 2019 को किया गया था गिरफ्तार

बता दें कि रोहित शेखर की मौत 15 और 16 अप्रैल 2019 की रात को हुई थी. उनकी पत्नी अपूर्वा सुप्रीम कोर्ट में बतौर वकील हैं. अपूर्वा को दिल्ली पुलिस ने 24 अप्रैल 2019 को गिरफ्तार किया था. रोहित शेखर ने पूर्व मुख्यमंत्री व पिता एनडी तिवारी को जैविक पिता साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ी थी.

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