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देहरादून: लॉकडाउन में मिलेगी छूट, शर्तों के साथ होगा सारा काम

देश में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है. वहीं अब उत्तराखंड में कुछ जगहों पर प्रशासन की तरफ से छूट दी गई है. निर्माणाधीन परियोजना कार्य की नगर मजिस्ट्रेट से अनुमति लेकर काम शुरू किया जा सकता है. वहीं इसमें शर्त यह होगी कि जो मजदूर निर्माण कार्य में लगे हैं, उनको ट्रैवल करने की अनुमति नहीं होगी.

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लॉकडाउन में मिलेगी छूट.
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Published : Apr 23, 2020, 6:18 PM IST

देहरादून: कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है. वहीं अब उत्तराखंड में कुछ जगहों पर प्रशासन की तरफ से छूट दी गई है. वहीं देहरादून के सौ वार्डों में भी छूट दी जा रही है. सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोटर और बाइक मकैनिक की दुकानें खुल सकती है. इसके लिए संबंधित क्षेत्र के थाना या फिर चौकी से अनुमति लेनी होगी. साथ ही यह लोग अपने क्षेत्रों में ही काम कर सकते हैं. दूसरे क्षेत्रों में इन लोगों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी.

इसके अलावा जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आपदा से बचाव के लिए निर्माण कार्य और नगर निगम क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजना कार्य की नगर मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी से अनुमति लेकर काम शुरू किया जा सकता है. वहीं इसमें शर्त यह होगी कि जो मजदूर निर्माण कार्य में लगे हैं, उनको ट्रैवल करने की अनुमति नहीं होगी. यह सभी साइट पर ही रह कर कार्य करेंगे.

लॉकडाउन में मिलेगी छूट.

यह भी पढ़ें: सामाजिक संगठन 'हमारी पहल' जरूरतमंदोंं को बांट रहा राशन

जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आज व्यवस्था में यह किया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, उनको अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े काफी कार्य हैं जैसे नदियों के किनारे तट बंध बनाने हैं इनको भी अनुमति दी गई.

बरसाती मौसम के शुरू होने से पहले ही सुरक्षा की दृष्टि से वह बनाए जाने हैं. इसके अलावा प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर इनको भी परमिशन देने की व्यवस्था की गई है. जो छोटी-छोटी टूट-फूट घरों के अंदर हो रही है, वह सही करा सकते हैं. उनके लिए भी शर्त हैं कि उनको उस क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे जहां पर कार्य करते हैं.

देहरादून: कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है. वहीं अब उत्तराखंड में कुछ जगहों पर प्रशासन की तरफ से छूट दी गई है. वहीं देहरादून के सौ वार्डों में भी छूट दी जा रही है. सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मोटर और बाइक मकैनिक की दुकानें खुल सकती है. इसके लिए संबंधित क्षेत्र के थाना या फिर चौकी से अनुमति लेनी होगी. साथ ही यह लोग अपने क्षेत्रों में ही काम कर सकते हैं. दूसरे क्षेत्रों में इन लोगों को जाने की अनुमति नहीं रहेगी.

इसके अलावा जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आपदा से बचाव के लिए निर्माण कार्य और नगर निगम क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजना कार्य की नगर मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी से अनुमति लेकर काम शुरू किया जा सकता है. वहीं इसमें शर्त यह होगी कि जो मजदूर निर्माण कार्य में लगे हैं, उनको ट्रैवल करने की अनुमति नहीं होगी. यह सभी साइट पर ही रह कर कार्य करेंगे.

लॉकडाउन में मिलेगी छूट.

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जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि आज व्यवस्था में यह किया गया है कि नगर निगम क्षेत्र में जो भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं, उनको अनुमति प्रदान की जाएगी. इसके अलावा आपदा प्रबंधन से जुड़े काफी कार्य हैं जैसे नदियों के किनारे तट बंध बनाने हैं इनको भी अनुमति दी गई.

बरसाती मौसम के शुरू होने से पहले ही सुरक्षा की दृष्टि से वह बनाए जाने हैं. इसके अलावा प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और कारपेंटर इनको भी परमिशन देने की व्यवस्था की गई है. जो छोटी-छोटी टूट-फूट घरों के अंदर हो रही है, वह सही करा सकते हैं. उनके लिए भी शर्त हैं कि उनको उस क्षेत्र के लिए दिए जाएंगे जहां पर कार्य करते हैं.

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