देहरादून: प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड को बिना अनुमति के रैली निकालना और सीएम आवास कूच करना महंगा पड़ गया है. थाना डालनवाला में प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है. प्रदेश प्रधान संगठन अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलनरत है.
सोमवार को प्रदेश प्रधान संगठन ने 12 सूत्रीय मुख्य मांगों में जल जीवन मिशन में कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत को बनाया जाने की मांग को लेकर गांधी पार्क से मुख्यमंत्री आवास कूच किया. इस दौरान पुलिस ने हाथीबड़कला चौक पर ही प्रदर्शन कर रहे प्रधानों को बलपूर्वक रोका. जिसके बाद प्रधान संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए.
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बाद में जांच में पाया गया कि ये रैली प्रशासन से बिना अनुमति के की गई थी. साथ ही इसमें कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन भी किया गया था. जिसे देखते हुए कोतवाली डालवाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया है.
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थाना डालनवाला प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि बिना अनुमति के रैली निकलना और रैली के दौरान कोविड-19 का उल्लंघन करने के आरोप में भास्कर संभल प्रदेश अध्यक्ष प्रधान संगठन, हीरा बल्लभ बधानी सहित कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम महामारी धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.