देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में कुल 33 प्रस्तावों पर चर्चा हुई. मसूरी स्थित सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस को लेकर फैसला लिया गया है. वहीं बैठक में उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी मिल गई है. साथ ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पदों को स्वीकृति मिल गई है. साथ ही प्रदेश के विकास के लिए कई अन्य योजनाओं पर चर्चा के बाद मुहर लगी.
बता दें कि, जुलाई महीने की ये पहली मंत्रिमंडल बैठक है. महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने के साथ ही यूसीसी के ड्राफ्ट पर भी चर्चा हुई. बता दें कि, यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही उसे सरकार को सौंपा जाएगा. इसके अलावा उद्यान और कृषि विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के लिए पद सृजित करने का प्रस्ताव, उत्तराखंड ड्रोन पॉलिसी का प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पॉलिसी में संशोधन के प्रस्ताव पर चर्चा हुई.
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कैबिनेट की बैठक (Uttarakhand Cabinet Meeting) में कई अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, रेखा आर्य, गणेश जोशी, प्रेमचंद्र अग्रवाल और सुबोध उनियाल समेत विभागीय अधिकारी मौजूद रहे. कैबिनेट बैठक संपन्न होने के बाद सचिव मुख्यमंत्री, शैलेश बगोली ने मीडिया से बातचीत की.
- मंत्रिमंडल बैठक में 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर- पर्यटन विभाग के तहत पटेल नगर में मौजूद कार्यालय को बिजनेस होटल बनाकर पीपीपी मोड पर चलाया जाएगा. अगले 60 साल में 247 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है. पटेल नगर स्थित पुराने कार्यालय भवन के स्थान पर डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस होटल संचालन किया जाना है.
- जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में एरो स्पोर्ट्स संचालित करने का प्रस्ताव, पीपीपी मोड पर संचालित होगा. जिससे 60 करोड़ की आय होने की संभावना है.
- उत्तराखंड भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश, 2023 के संबंध में निर्णय लिया गया. प्रदेश के अंतर्गत राजकीय, सार्वजनिक, निजी परिसम्पत्तियों पर अवैध अतिक्रमण या अनाधिकृत कब्जा होने की घटनाएं सामने में आने के बाद इस संबंध में अंकुश लगाये जाने तथा भूमि के प्रबंधन और संरक्षण को सशक्त किए जाने के लिए अध्यादेश के प्रस्ताव के मंजूरी मिली.
- परिवहन विभाग की नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी. उत्तराखंड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 229 (1) में संशोधन के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया. प्रदेश के अंतर्गत यातायात दबाव एवं सड़क सुरक्षा संबंध संवेदनशीलता को देखते हुए दुपहिया वाहन आधारित प्रवर्तन दलों का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ प्रवर्तन पर्यवेक्षकों एवं प्रवर्तन सिपाहियों की तैनाती की गई है. पर्यवेक्षक को नियमावली के अंतर्गत कुछ नियमों के उल्लंघन के लिये चालान करने की शक्ति प्रदान की गई है.
- विद्यालय शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में 2364 खाली पदों को भरने की समिति.
- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मुफ्त तीन गैस सिलेंडर रिफिल की व्यवस्था को एक साल के लिए बढ़ाया गया. 2023-24 में भी ये योजना जारी रहेगी. वर्तमान में राज्य में लगभग 1,81,684 अंत्योदय राशन कार्डधारक हैं. वर्तमान दरों के अनुसार एक गैस सिलेंडर रिफिल पर 1000 रुपये के खर्च अनुमानित है. इस प्रकार वर्ष में तीन गैस सिलेंडर रिफिल पर लगभग 3000 रुपये का वार्षिक व्यय अनुमानित है.
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में 245 पद को स्वीकृत करने पर मंजूरी.
- विद्युत आयोग के विनमीय को सदन में रखने की मंजूरी.
- उत्तराखंड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के वार्षिक लेखे या प्रतिवेदन (Balance Sheet) को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के प्रावधान को मंजूरी.
- जनपद उधम सिंह नगर में 7 ग्राम विकास अधिकारी के बढ़ाए गए पद, तैनाती पर मंजूरी.
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले-
- उत्तराखंड क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को मिली मंजूरी.
- देहरादून के आढ़त बाजार के चौड़ीकरण के लिए भूमि को मंजूरी. आढ़तियों को ब्राह्मणवाला में दी जाएगी जमीन.
- उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जमींदारी विनाश भूमि अधिनियम में किया गया संशोधन.
- राष्ट्रीय बचत निदेशालय के 31 कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट और वित्त कार्यालय में किया गया समायोजित.
- वित्त विभाग में बनाया गया कैश मैनेजमेंट सेल के लिए 11 पदों पर मंत्रिमंडल की सहमति. राज्य में कैश फ्लो सही तरीके से हो सके, ऋण प्रबंधन व वित्तीय प्रबन्धन के कार्य को लेकर बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के अंतर्गत गठित ऋण व नकद प्रबंधन प्रकोष्ठ (Debt and Cash Management Cell) के 11 अस्थायी पदों पर मंत्रिमंडल की मंजूरी. इन पदों पर होने वाला व्ययभार विश्व बैंक पोषित UKPFMS परियोजना से किया जाएगा.
- उत्तराखंड कोषागार अधीनस्थ संवर्ग सेवा नियमावली, 2003 में पहला संशोधन करते हुए उत्तराखंड कोषागार, पेंशन एवं हकदारी अधीनस्थ संवर्ग सेवा नियमावली, 2015 प्रख्यापित की गई. प्रस्तावित संशोधन में सहायक कोषाधिकारी के पद पर मौलिक रूप से प्रमोशन के आधार पर संयुक्त ज्येष्ठता सूची तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे एकीकृत संवर्ग के रूप सहायक कोषाधिकारी से आगे प्रमोशन की व्यवस्था हो सके.
- वित्त विभाग के वन टाइम सेटलमेंट 2023-24 पर मंत्रिमंडल की सहमति. वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, 2023-24 लागू किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया है कि यह योजना 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी. योजना को आगे 3 महीने बढ़ाए जाने का अधिकार सचिव वित्त विभाग को दिया गया है. इस योजना द्वारा न्यायालय वाद-विवाद (litigation) कम किया जा सकेगा. साथ ही विभागीय प्राधिकारियों द्वारा GST संबंधी विविध कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाना संभव होगा. ब्याज एवं जुर्माने की माफी का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारी मूल धनराशि जमा करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी.
- उत्तराखंड विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक 2023 को मिली मंजूरी. अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय के 218 विनियोग अधिनियमों एवं उत्तराखंड राज्य गठन के बाद के 47 विनियोग अधिनियमों ( कुल 265 विनियोग अधिनियमों) को डिलीट किये जाने के लिए विधेयक 2023 को फिर से स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है.
- माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में किया गया संशोधन. ऐसे परिवर्तन प्रस्तावित हैं जिनका उद्देश्य करदाताओं से अनुपालन सुनिश्चित करवाना है. इसके अंतर्गत रिटर्न दाखिल न करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के कर निर्धारण आदेश की तामीली के 30 दिन के भीतर रिटर्न दाखिल किए जाने की दशा में संबंधित आदेश वापस लिये जाने की समयावधि को बढ़ाकर 60 दिन किये जाने का प्रस्ताव है.
- माल एवं सेवा कर अपीली अधिकर के लिए पीठ गठित करने को मंजूरी. केंद्र सरकार द्वारा राज्य में जीएसटी अपील अधिकरण की राज्य पीठ का गठन किया जाना है.
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले-
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंध में निर्णय लिया गया है कि नैदानिक स्थापनों (Clinical Settings) के रजिस्ट्रेशन शुल्क में बाह्य रोगी उपचार (Out patient Care) / डे केयर सेंटर तथा अन्तः रोगी उपचार (in patient Care) के लिए 0-50 बेड हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क न लिये जाने का निर्णय लिया गया है. In patient Care के लिए 51 से अधिक बेड होने की दशा में रजिस्ट्रेशन शुल्क में लगभग 90 प्रतिशत तक की कमी की गयी है. नैदानिक स्थापन हेतु रजिस्ट्रेशन किया जाना अनिवार्य है.
- उत्तराखंड मानसिक देखरेख अधिनियम को कैबिनेट की मिली मंजूरी. इसके लिए राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण में नामित या चयनित विशेषज्ञों द्वारा तैयार किये गये राज्य मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख नियमों, उत्तराखडं राज्य मानसिक स्वास्थ्य विनियम, मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य स्थापनों एवं नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना एवं संचालन के लिए न्यूनतम मानक राज्य में प्रख्यापित किये जाने हैं.
- मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना को मिली मंजूरी. योजना के अंतर्गत 6400 हेक्टेयर जमीन को विभाग ले रहा है, जहां प्राकृतिक कृषि का कार्य किया जाएगा.
- नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी. गंगा किनारे पांच किलोमीटर कॉरिडोर में की जाएगा प्राकृतिक कृषि.
- कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी.
- भैषज विकास इकाई में वर्गीकरण पर्यवेक्षक पद का ग्रेड वेतन रुपये 1900 से ग्रेड वेतन रुपये 2400 में उच्चीकरण किया गया.
- वर्गीकृत कलस्टर-2 अंतर्गत चंपावत व पिथौरागढ़ के अधीन 7 नगर निकायों (टनकपुर, बनबसा, धारचूला, डीडीहाट, पिथौरागढ़, बेरीनाग और गंगोलीहाट) व गैरसैंण रेगुलेटेड क्षेत्र में कुल 63 नगर निकायों की GIS आधारित महायोजना तैयार की जानी है. इस कार्य के लिए वास्तुकला विद्यालय भोपाल को चयन परामर्शी सेवाएं देने के लिए किया गया है.
- सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) में 13 नए पद सृजित करते हुए 49 पदों को सृजन करने की मंजूरी.
- उत्तराखंड सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया.
- विभिन्न विभागों के यूजर चार्ज को किया गया संस्थागत, हर साल 5 फीसदी की होगी वृद्धि. सेवाप्रदाता विभागों के द्वारा उपयोगकर्ता शुल्क (User Charges) की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया. प्रत्येक सेवा प्रदाता विभाग द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क को बाजार मुद्रास्फीति से जोड़े जाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है. यदि किसी विभाग द्वारा न्यूनतम 5 प्रतिशत से कम वृद्धि का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव हो तो संबंधित विभाग द्वारा अपने स्तर से मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त कर किया जा सकता है.
- महिला कार्मिकों का कारखाना अधिनियम, 1948 के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में रात्रि पाली में शाम 7 से सुबह 6 बजे तक कार्य के लिए छूट प्रदान किये जाने के संबंध में कैबिनेट द्वारा निर्णय लिया गया. महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में उनकी सुरक्षा को प्रभावी बनाते हुए, रात्रि पाली की परिवहन व्यवस्था के अंतर्गत वाहन में कैमरे, GPS, व पैनिक बटन की व्यवस्था अनिवार्य करना, ड्राइवर व वाहन का पुलिस सत्यापन और नाइट शिफ्ट में कुल नियोजित कर्मकारों में महिला कार्मिकों की संख्या न्यूनतम 2/3 के स्थान पर 20 किए जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं.
- दिसंबर में होने वाले उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी गठित करने पर मंत्रिमंडल की मंजूरी. करीब 70 हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट धरातल पर उतरने की उम्मीद. रोड-शो देश के प्रमुख शहरोंृ नई दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चंडीगढ़, चेन्नई और बेंगलोर में किया जाएगा. एमबेस्डर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में किया जाएगा. दुबई एवं सिंगापुर में भी रोड-शो आयोजित किया जाएगा. मुख्य आयोजन देहरादून में होगा. इस पूरे आयोजन का खर्च ₹67.40 करोड़ के संबंध में मंजूरी.