देहरादून: देश भर में उत्पादों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो उत्पादों को हॉल मार्किंग के जरिए प्रमाणित करता है. इसी कड़ी में अब देश में 30 उत्पादों को भी अनिवार्य हॉल मार्किंग की सूची में शामिल किया गया है. यानी अब यह 30 उत्पाद भी बिना आईएसआई मार्क के बाजार में नहीं भेजे जा सकेंगे.
देश में अब 30 उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो की उस सूची में जुड़ गए हैं जिसके तहत उत्पाद को आईएसआई मार्क के बिना बाजार में नहीं बेचा जा सकता, बता दें कि देश में अब तक ऐसे 190 उत्पाद थे जिन्हें अनिवार्य रूप से प्रमाणन की जरूरत थी. लेकिन अब जरूरत को देखते हुए 30 दूसरे उत्पाद भी इस सूची में शामिल किए गए हैं. इन उत्पादों में प्रेशर कुकर, इलेक्ट्रिक केबल, गैस स्टोव, प्लग और सॉकेट, एयर कंडीशनर, एल्मुनियम फाइल और खिलोने शामिल हैं.
पढ़ें- कुम्हारों को बांटे गए इलेक्ट्रिक चाक, कारीगरों ने मिट्टी ना मिलने की समस्याएं रखी
देश भर में अगस्त से यह सभी प्रोडक्ट बिना आईएसआई मार्क के नहीं बेचे जा सकेंगे. उपभोक्ता के शिकायत करने पर इन प्रोडक्ट को बिना आईएसआई मार्क के बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी.
ज्वेलर्स का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
उधर 15 जनवरी 2021 से सोना बेचने वाले ज्वेलर्स को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा. बता दें कि उत्तराखंड में इस समय करीब 385 ज्वेलर्स रजिस्टर्ड है जबकि सैकड़ों की संख्या में ज्वेलर्स का रजिस्ट्रेशन होना बाकी है.