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श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में MBBS के 122 नए पद सृजित, शासनादेश जारी

उत्तराखंड सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में एमबीबीएस के 122 नए पद सृजित किए हैं.

Dhan Singh Rawat
धन सिंह रावत
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Published : Aug 13, 2021, 6:50 AM IST

देहरादून: केंद्रीय मानकों के अनुरूप राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर (Srinagar Medical College) में 150 एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रम के साथ मेडिकल कॉलेज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नए पदों के सृजन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं.

उत्तराखंड शासन ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एनएमसी के मानकों के पालन करते हुए 150 एमबीबीएस सीटों के संचालन और पीजी पाठ्यक्रम के साथ टीचिंग चिकित्सालय के संचालन के लिए 30 फीसदी अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता थी. जिसके चलते राज्य सरकार ने गुरुवार को 122 अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए 28 फरवरी 2022 तक की सीमा के साथ राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दे दी है.

पढ़ें: तीलू रौतेली पुरस्कार से 'हैट्रिक गर्ल' वंदना कटारिया सम्मानित, CM ने घर जाकर दिया सम्मान

बता दें कि, मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत किए गए इन पदों पर तैनातियां वर्ष वार एनएमसी के मानकों अनुसार और आवश्यकतानुसार की सरकार की अनुमति के अनुरूप की जाएगी. वहीं, इसके अलावा इन पदों पर नियुक्त संगत सेवा नियमावली और आरक्षण से लेकर समय-समय पर सरकार द्वारा संसोधित तत्कालीन नीति और आदेशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: केंद्रीय मानकों के अनुरूप राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर (Srinagar Medical College) में 150 एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रम के साथ मेडिकल कॉलेज की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नए पदों के सृजन को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं.

उत्तराखंड शासन ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एनएमसी के मानकों के पालन करते हुए 150 एमबीबीएस सीटों के संचालन और पीजी पाठ्यक्रम के साथ टीचिंग चिकित्सालय के संचालन के लिए 30 फीसदी अतिरिक्त पदों के सृजन की आवश्यकता थी. जिसके चलते राज्य सरकार ने गुरुवार को 122 अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए 28 फरवरी 2022 तक की सीमा के साथ राज्यपाल द्वारा स्वीकृति दे दी है.

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बता दें कि, मेडिकल कॉलेज के लिए स्वीकृत किए गए इन पदों पर तैनातियां वर्ष वार एनएमसी के मानकों अनुसार और आवश्यकतानुसार की सरकार की अनुमति के अनुरूप की जाएगी. वहीं, इसके अलावा इन पदों पर नियुक्त संगत सेवा नियमावली और आरक्षण से लेकर समय-समय पर सरकार द्वारा संसोधित तत्कालीन नीति और आदेशों के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी.

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