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भोजनमाता विवाद: BDC मेंबर सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, सुनीता देवी को मिली नियुक्ति

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Published : Dec 31, 2021, 7:23 PM IST

Updated : Dec 31, 2021, 7:32 PM IST

सूखीढांग जीआईसी भोजनमाता विवाद मामले में बीडीसी सदस्य सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, स्कूल में एक बार फिर से भोजन माता के पद पर सुनीता देवी को ही नियुक्ति दे दी गई है.

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सूखीढांग भोजनमाता विवाद

चंपावत: सूखीढांग जीआईसी में भोजन माता विवाद मामले में अनुसूचित जाति की महिला सुनीता देवी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. ये मुकदमा क्षेत्र पंचायत सदस्य व स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सहित छह लोगों पर किया गया है. सभी पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, स्कूल प्रबंधन समिति ने आज मीटिंग कर भोजन माता के पद पर सुनीता देवी को ही नियुक्ति दे दी है.

चंपावत जनपद के सूखीढांग जीआईसी में अनुसूचित वर्ग की भोजन माता मामले में बीडीसी सदस्य सहित कुल 6 लोगों पर जाति सूचक शब्द और अभद्रता करने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपा जोशी, स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जोशी, महेश चौड़ाकोटी, बबलू गहतोड़ी, शंकर दत्त और सतीश चंद के खिलाफ गुरुवार को एससी-एसटी अधिनियम और आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है.

सूखीढांग भोजनमाता विवाद

पढ़ें- भोजनमाता विवाद: अब SC छात्रों ने सवर्ण के हाथों बना खाना खाने से किया इंकार, DIG की दखल, मामला सुलझा

गौरतलब है कि चंपावत जनपद के सूखीढांग जीआईसी में एससी वर्ग की भोजन माता के हाथ का खाना खाने से सवर्ण वर्ग के बच्चों ने मना कर दिया था. जिसके बाद इस मामले में विवाद हुआ. बाद में प्रशासन ने मामले पर जांच बैठा दी थी. अब इस मामले में एससी वर्ग की भोजन माता की तहरीर पर बीडीसी सदस्य सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं, एसपी चंपावत देवेंद्र पींचा के अनुसार दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

पढ़ें- दलित भोजनमाता विवाद : केजरीवाल सरकार ने महिला को दिया नौकरी का प्रस्ताव

वहीं, सूखीढांग जीआईसी में हुए इस विवाद के बाद आज स्कूल प्रबंधन समिति ने आज मीटिंग की. जिसमें भोजन माता नियुक्ति पर चर्चा की गई. जिसमें एक बार फिर से भोजनमाता के पद पर सुनीता देवी को ही नियुक्ति दे दी गई है. बता दें भोजनमाता विवाद मामले के बाद आदमी पार्टी ने अनुसूचित जाति की भोजनमाता को दिल्ली सरकार में नौकरी देने का प्रस्ताव दिया था.

चंपावत: सूखीढांग जीआईसी में भोजन माता विवाद मामले में अनुसूचित जाति की महिला सुनीता देवी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. ये मुकदमा क्षेत्र पंचायत सदस्य व स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सहित छह लोगों पर किया गया है. सभी पर एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं, स्कूल प्रबंधन समिति ने आज मीटिंग कर भोजन माता के पद पर सुनीता देवी को ही नियुक्ति दे दी है.

चंपावत जनपद के सूखीढांग जीआईसी में अनुसूचित वर्ग की भोजन माता मामले में बीडीसी सदस्य सहित कुल 6 लोगों पर जाति सूचक शब्द और अभद्रता करने का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद पुलिस ने क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपा जोशी, स्कूल प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्र जोशी, महेश चौड़ाकोटी, बबलू गहतोड़ी, शंकर दत्त और सतीश चंद के खिलाफ गुरुवार को एससी-एसटी अधिनियम और आईपीसी की धारा 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है.

सूखीढांग भोजनमाता विवाद

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गौरतलब है कि चंपावत जनपद के सूखीढांग जीआईसी में एससी वर्ग की भोजन माता के हाथ का खाना खाने से सवर्ण वर्ग के बच्चों ने मना कर दिया था. जिसके बाद इस मामले में विवाद हुआ. बाद में प्रशासन ने मामले पर जांच बैठा दी थी. अब इस मामले में एससी वर्ग की भोजन माता की तहरीर पर बीडीसी सदस्य सहित 6 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. वहीं, एसपी चंपावत देवेंद्र पींचा के अनुसार दोषी लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

पढ़ें- दलित भोजनमाता विवाद : केजरीवाल सरकार ने महिला को दिया नौकरी का प्रस्ताव

वहीं, सूखीढांग जीआईसी में हुए इस विवाद के बाद आज स्कूल प्रबंधन समिति ने आज मीटिंग की. जिसमें भोजन माता नियुक्ति पर चर्चा की गई. जिसमें एक बार फिर से भोजनमाता के पद पर सुनीता देवी को ही नियुक्ति दे दी गई है. बता दें भोजनमाता विवाद मामले के बाद आदमी पार्टी ने अनुसूचित जाति की भोजनमाता को दिल्ली सरकार में नौकरी देने का प्रस्ताव दिया था.

Last Updated : Dec 31, 2021, 7:32 PM IST
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