चमोली: संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने टीएचडीसी पीपलकोटी परिसर और एसडीएम कुमकुम जोशी ने एचसीसी हेलंग साइट का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान क्षमता से अधिक विस्फोटक पदार्थों भंडारण, अवैध लाइसेंस के साथ विस्फोटक पदार्थों के परिवहन में भारी अनियमितता समाने आयी है. इस सबंध में विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी हिमांशु खुराना को भेजी गई है.
संयुक्त मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने बताया कि टीएचडीसी पीपलकोटी के निरीक्षण के दौरान विस्फोटक पदार्थों के लाइसेंस के अनुसार नाइट्रेट मिक्स विस्फोटक की एक समय में अधिकतम क्षमता 8 हजार किलोग्राम है, जबकि कंपनी ने इससे अधिक 8075 किलोग्राम का भंडार रखा है. विस्फोटक नियमों के अनुसार कंपनी में पंजिका नहीं बनाई गई. मैगजीन का मुख्य गेट का दरवाजा खुला होने के अतिरिक्त गेट पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं मिला.
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मैगजीन के रखरखाव हेतु अग्निशमन यंत्र भी मानक के अनुरूप नहीं पाए गए. जिससे भीषण अग्निकांड हो सकता है. लाइसेंस में डेक्टोरेटिगं फ्यूज के भंडार की अनुमति नहीं होने बावजूद 600 डेक्टोरेटिगं प्यूज का भंडार पाया गया. इस संबध में कंपनी के कार्मिकों द्वारा कोई दस्तावेज व स्पष्ट उत्तर नहीं मिला. टीएचडीसी पीपलकोटी परिसर में घोर अनियमितता मिलने पर कंपनी के अधिकारियों के समक्ष विस्फोटक मैगजीन को सीज किया गया.
वहीं, दूसरी ओर एसडीएम जोशीमठ कुमकुम जोशी ने हेलंग में एचसीसी कंपनी के डैम साइट का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान साइट पर ब्लास्टिंग हेतु लाया गया वाहन मिला. वाहन के लाइसेंस की जांच करने पर लाइसेंस अवैध पाया गयाय. लाइसेंस की वैधता 31 मार्च 2020 तक थी. वाहन की जांच करने पर वाहन में 25 एमएम की तीन पेटी व 40 एमएम की 22 पेटी विस्फोटक सामग्री बरामद हुई. विस्फोटक सामग्री व सप्लाई के बारे में जांच करने पर सामने आया कि दस्तावेज में जहां से विस्फोटकों की सप्लाई दिखाई गई है, वहां से कोई सप्लाई नहीं की गई है. नियमों का उल्लघंन, विस्फोटक सामग्री के परिवहन में घोर अनियमितता मिलने पर साइट पर मिले वाहन को विस्फोटक सामग्री सहित सीज किया गयाा.