चमोली: हाई कोर्ट के आदेश पर चमोली जिले में आरक्षण की अंतरिम सूची में कुछ बदलाव किए गए है. देवाल विकासखंड के प्रमुख पद को अनुसूचित जाति से सामान्य कर दिया गया. वहीं गैरसैण विकासखंड में प्रमुख पद की सीट सामान्य की जगह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई.
उत्तराखंड में तीन चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने हरिद्वार को छोड़कर सभी 12 जिलों के लिए आरक्षण की सूची प्रकाशित कर दी थी. निर्वाचन आयोग ने सूची जारी होने के 2 दिन बाद तक आपत्ति दर्ज करने का भी समय दिया गया था.
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इस दौरान देवाल विकासखंड के दर्शन सिंह दानू ने पंचायती राज अधिकारी चमोली के यहां अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी. दानू ने देवाल प्रमुख पद को मानकों और चक्रीय क्रम के अनुसार अनुसूचित जाति से हटवाकर सामान्य करने को लेकर आपत्ति दर्ज की थी. लेकिन जिलाधिकारी ने देवाल विकासखंड के प्रमुख पद की सीट यथावत रखते हुए आरक्षण की अंतरिम सूची का प्रकाशन जारी कर दिया था.
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जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली के इस फैसले और अंतरिम आरक्षण की सूची के खिलाफ दानू ने 4 सितंबर को हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने निदेशक पंचायती राज उत्तराखंड को दोबारा आपत्तियों को लेने और नियमानुसार चक्रीय क्रम में आरक्षणों पर निर्णय देने का आदेश दिया था. जिसके बाद चमोली की देवाल विकासखंड के प्रमुख पद को अनुसूचित जाति से सामान्य कर दिया गया है. जबकि चमोली के गैरसैण विकासखंड में प्रमुख पद पर सामान्य को अनुसूचित जाति कर दिया गया है.