देहरादून: शहर की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. वहीं, जुर्माने की राशि से 10 हजार रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे.
पढ़ें: सीएम के आश्वासन के बाद भी परेशानी जस की तस, तहसील मुख्यालय में गरजे ग्रामीण
इस मामले की जानकारी देते हुए अभियोजन पक्ष के वकील भरत सिंह ने बताया कि घटना 18 फरवरी 2018 देहरादून कोतवाली क्षेत्र की है. जहां मोमिन उर्फ साहिल ने अपने सैलून की दुकान में स्कूल से आ रही नाबालिग छात्रा को बहाने से दुकान में बुलाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिसके बाद आरोपी मोमिन ने घटना की जानकारी किसी को देने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी थी.
पढ़ें: हेमकुंड साहिब जाने वाले यात्री गुरुद्वारा कमेटी की इन बातों का रखें ख्याल, नहीं होगी परेशानी
घटना का पता परिजनों को अप्रैल 2018 में चला. जब अचानक एक दिन पीड़िता के पेट में तेज दर्द हुआ. जिसके बाद उसने अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी परिजन को दी. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी. देहरादून कोतवाली ने मोमिन के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
कानूनी प्रक्रिया के दौरान इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 9 गवाह पेश किए गए. जिसके बाद कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट और साक्षर सबूत गवाह के आधार पर मोमिन उर्फ साहिल सलमानी को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 10 साल की कड़ी सजा सुनाई. साथ ही 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. वहीं, जुर्माने की राशि अदा करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला दिया.