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बागेश्वर लोक निर्माण विभाग की आवासीय कॉलोनी में अवैध निर्माण पर रोक, HC ने जारी किया नोटिस

Bageshwar illegal construction बागेश्वर लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी में अवैध निर्माण मामले पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से निर्माण पर रोक लगा दिया है. साथ ही संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को तलब किया है.

Nainital High Court Stayed on Illegal Construction
नैनीताल हाईकोर्ट
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 24, 2023, 3:12 PM IST

Updated : Aug 24, 2023, 7:43 PM IST

नैनीतालः बागेश्वर लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एक शख्स के व्यावसायिक निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

इसके अलावा नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण और होटल स्वामी विक्रम सिंह दानू को नोटिस जारी किया है. खंडपीठ ने आगामी 5 सितंबर को लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के अधिशासी अभियंता को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, बागेश्वर व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि बागेश्वर तहसील रोड पर स्थित लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी के अंदर यानी पीडब्ल्यूडी की भूमि पर एक व्यक्ति की ओर से अतिक्रमण कर बृहद रूप से व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है.
ये भी पढ़ेंः बीडी पांडे अस्पताल परिसर से हटेगा अतिक्रमण, हाईकोर्ट ने DM-SDM को दिया आदेश

याचिका में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता की ओर से जिला प्रशासन को उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने संबंधी पत्राचार किया गया है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में ये भी कहा गया है कि सिंचाई विभाग बागेश्वर के नहर के ऊपर भी निजी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है. जिस पर रोक लगाई जाए.

वहीं, जनहित याचिका में बागेश्वर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, बागेश्वर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग बागेश्वर समेत विक्रम सिंह दानू (विवेक होटल) को पक्षकार बनाया गया है.

नैनीतालः बागेश्वर लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी में अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने एक शख्स के व्यावसायिक निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है.

इसके अलावा नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला विकास प्राधिकरण और होटल स्वामी विक्रम सिंह दानू को नोटिस जारी किया है. खंडपीठ ने आगामी 5 सितंबर को लोक निर्माण विभाग बागेश्वर के अधिशासी अभियंता को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं.

दरअसल, बागेश्वर व्यापार संघ के अध्यक्ष कवि जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि बागेश्वर तहसील रोड पर स्थित लोक निर्माण विभाग के आवासीय कॉलोनी के अंदर यानी पीडब्ल्यूडी की भूमि पर एक व्यक्ति की ओर से अतिक्रमण कर बृहद रूप से व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है.
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याचिका में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता की ओर से जिला प्रशासन को उक्त निर्माण कार्य पर रोक लगाए जाने संबंधी पत्राचार किया गया है, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिका में ये भी कहा गया है कि सिंचाई विभाग बागेश्वर के नहर के ऊपर भी निजी व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है. जिस पर रोक लगाई जाए.

वहीं, जनहित याचिका में बागेश्वर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, बागेश्वर अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग बागेश्वर समेत विक्रम सिंह दानू (विवेक होटल) को पक्षकार बनाया गया है.

Last Updated : Aug 24, 2023, 7:43 PM IST
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