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बागेश्वर नाबालिग रेप केस: कोर्ट ने युवती समेत दो लोगों को सुनाई 20 साल की सजा, एक को 5 साल कैद, दो नाबालिगों का चल रहा ट्रायल - उत्तराखंड न्यूज

Bageshwar Minor Rape Case उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने युवती समेत तीन लोगों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. इस केस में दो नाबालिग भी शामिल थे, जिनका अभी ट्रायल चल रहा है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 21, 2023, 1:09 PM IST

Updated : Sep 21, 2023, 7:04 PM IST

बागेश्वर: नाबालिग स्कूली छात्रा के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश बागेश्वर राजीव खुल्बे ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक युवती समेत दो लोगों को 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं एक अन्य आरोपी को 5 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दोषियों को अल्मोड़ा जेल भेजा गया है. इस मामले में दो नाबालिग आरोपियों का जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.

विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने न्यायालय में 13 गवाह पेश कराए. एसएसआई खष्टी बिष्ट ने इस केस की जांच की. मामला 11 नवंबर 2022 का है. नाबालिग पीड़िता स्कूल से घर जा रही थी तभी बीच रास्ते में उसे रवीना आर्या (निवासी मंडलसेरा) मिली, जो उसे बहला-फुलाकर अपने घर ले आई. रवीना आर्या ने घर पर नाबालिग के कपड़े बदलवाए और उसे जींस-टॉप पहनाया. रवीना आर्या ने भी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी.

रवीना आर्या उसी रात करीब आठ बजे नाबालिग को चंडिका लेकर पहुंची, जहां उसे सुमित उर्फ साजन मिला. रवाना आर्या ने नाबालिग को सुमित के पास छोड़ दिया. सुमित ने अपने दोस्त सलमान अहमद को फोन किया और उससे गाड़ी मंगवाई. इसके बाद दोनों पीड़िता को गाड़ी में बैठाकर बैजनाथ ले गए. वहां उन्होंने एक होटल में बीयर पी और खाना खाया.
पढ़ें- भरोसे का कत्ल! जिसके साथ दोबारा इज्जत की जिंदगी शुरू करने जा रही थी तलाकशुदा, उसी ने कर दी 'बर्बाद'

उनका होटल में रुकने का प्रोगाम भी था, लेकिन जब होटल वाले ने लड़की की आईडी मांगी तो वो वहां से वापस आ गए. दोनों लड़की के साथ रात को दो बजे चंडिका वापस पहुंचे, जहां साजन लड़की को लेकर अपनी चाची के घर रुका, यहां साजन ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. दूसरे दिन यानी 12 नवंबर 2022 को पीड़िता को लेकर सुमित और सलमान गाड़ी से अल्मोड़ा की ओर चले गए. हालांकि, ताकुला के पास पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. पुलिस ने पीड़िता को छुड़ाकर परिजनों के सुपुर्द किया.

घर जाने के बाद पीड़िता की तबीयत खराब हो गई थी. जब लड़की के परिजनों से उससे अच्छे से पूछताछ की तो उसने परिवारवालों को साल 2021 से हुए सारे घटनाक्रम की जानकारी दी. इस मामले में 17 नवंबर 2022 को लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि रवीना, सुमित, सलमान अहमद और एक नाबालिग लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. जबकि एक अन्य नाबालिग ने कमरे में उसके साथ छेड़छाड़ की थी. दोनों नाबालिगों का इस मामले में जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.
पढ़ें- Crime Free Uttarakhand: ढाई साल में NDPS के 4,917 अभियुक्त हुए गिरफ्तार, 814 इनामी अपराधी भी भेजे गए जेल

न्यायालय ने सुमित उर्फ साजन निवासी चंडिका को धारा 366 ए में पांच वर्ष की सजा, पांच हजार रुपये का जुर्माना, पॉक्सो की धारा 6 में 20 वर्ष, 25 हजार रुपये, 376(3) में दो वर्ष और 506 में एक वर्ष का सश्रम कारावास, रवीना आर्या पुत्री चंदन राम निवासी मंडलसेरा को 3/4 में 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना, 16/17 में पांच वर्ष की सजा, सलमान अहमद निवासी कठायतबाड़ा को 366 ए में पांच वर्ष और पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया. सुमित जेल में है, जबकि सलमान और रबीना को जेल भेज दिया गया है. पीड़िता की उम्र तब 15 वर्ष की थी.

बागेश्वर: नाबालिग स्कूली छात्रा के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश बागेश्वर राजीव खुल्बे ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक युवती समेत दो लोगों को 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं एक अन्य आरोपी को 5 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दोषियों को अल्मोड़ा जेल भेजा गया है. इस मामले में दो नाबालिग आरोपियों का जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.

विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने न्यायालय में 13 गवाह पेश कराए. एसएसआई खष्टी बिष्ट ने इस केस की जांच की. मामला 11 नवंबर 2022 का है. नाबालिग पीड़िता स्कूल से घर जा रही थी तभी बीच रास्ते में उसे रवीना आर्या (निवासी मंडलसेरा) मिली, जो उसे बहला-फुलाकर अपने घर ले आई. रवीना आर्या ने घर पर नाबालिग के कपड़े बदलवाए और उसे जींस-टॉप पहनाया. रवीना आर्या ने भी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी.

रवीना आर्या उसी रात करीब आठ बजे नाबालिग को चंडिका लेकर पहुंची, जहां उसे सुमित उर्फ साजन मिला. रवाना आर्या ने नाबालिग को सुमित के पास छोड़ दिया. सुमित ने अपने दोस्त सलमान अहमद को फोन किया और उससे गाड़ी मंगवाई. इसके बाद दोनों पीड़िता को गाड़ी में बैठाकर बैजनाथ ले गए. वहां उन्होंने एक होटल में बीयर पी और खाना खाया.
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उनका होटल में रुकने का प्रोगाम भी था, लेकिन जब होटल वाले ने लड़की की आईडी मांगी तो वो वहां से वापस आ गए. दोनों लड़की के साथ रात को दो बजे चंडिका वापस पहुंचे, जहां साजन लड़की को लेकर अपनी चाची के घर रुका, यहां साजन ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. दूसरे दिन यानी 12 नवंबर 2022 को पीड़िता को लेकर सुमित और सलमान गाड़ी से अल्मोड़ा की ओर चले गए. हालांकि, ताकुला के पास पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. पुलिस ने पीड़िता को छुड़ाकर परिजनों के सुपुर्द किया.

घर जाने के बाद पीड़िता की तबीयत खराब हो गई थी. जब लड़की के परिजनों से उससे अच्छे से पूछताछ की तो उसने परिवारवालों को साल 2021 से हुए सारे घटनाक्रम की जानकारी दी. इस मामले में 17 नवंबर 2022 को लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि रवीना, सुमित, सलमान अहमद और एक नाबालिग लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. जबकि एक अन्य नाबालिग ने कमरे में उसके साथ छेड़छाड़ की थी. दोनों नाबालिगों का इस मामले में जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है.
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न्यायालय ने सुमित उर्फ साजन निवासी चंडिका को धारा 366 ए में पांच वर्ष की सजा, पांच हजार रुपये का जुर्माना, पॉक्सो की धारा 6 में 20 वर्ष, 25 हजार रुपये, 376(3) में दो वर्ष और 506 में एक वर्ष का सश्रम कारावास, रवीना आर्या पुत्री चंदन राम निवासी मंडलसेरा को 3/4 में 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना, 16/17 में पांच वर्ष की सजा, सलमान अहमद निवासी कठायतबाड़ा को 366 ए में पांच वर्ष और पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया. सुमित जेल में है, जबकि सलमान और रबीना को जेल भेज दिया गया है. पीड़िता की उम्र तब 15 वर्ष की थी.

Last Updated : Sep 21, 2023, 7:04 PM IST
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