बागेश्वर: विशेष सत्र न्यायाधीश आरके खुल्बे ने चरस तस्करी के एक आरोपी को दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर दस महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला एक साल पहले का है. तस्कर के कब्जे से 1 किलो के अधिक चरस बरामद किया गया था.
जानकारी के अनुसार, 15 नवंबर 2022 को कोतवाल कैलाश नेगी पुलिस टीम के साथ कपकोट रोड पर तैनात थे. इस दौरान उन्होंने आरे-द्यांगण बायपास तिराहे पर वाहनों की चेकिंग की. इसी बीच कपकोट की ओर से एक व्यक्ति कंधे में पिट्ठू बैग लटका के आ रहा था. जब उसने पुलिस को देखा तो वह पीछे मुड़कर तेज गति से भागने लगा. शक होने पर पुलिस ने व्यक्ति का पीछा किया और कुछ दूरी पर उसे पकड़ लिया. पुलिस को चेकिंग करने पर उसके बैग से चरस बरामद हुई.
कोतवाल की सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक अंकित कंडारी मौके पर पहुंचे. उसके बाद चरस का वजन तोला गया. जिसका वजन एक किलो, 76 ग्राम निकला. इसके बाद पुलिस ने आरोपी मदन सिंह दानू पुत्र महेंद्र सिंह दानू निवासी सोराग, बागेश्वर को चरस के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया. उसके खिलाफ आईपीसी 8/20 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और न्यायालय में पेश किया गया.
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मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोबिंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने न्यायालय में आठ गवाह पेश किए. गवाहों को सुनने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए उसे दस साल की कठोर कारावास की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर 10 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.