नैनीताल: हाईकोर्ट ने ऋषिकेश रानी पोखरी में बने डीपीएस स्कूल के मामले पर डीएम हरिद्वार को 3 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने डीएम से पूछा है कि स्कूल मानकों के अनुसार संचालित किया जा रहा है या नहीं.
बता दें कि पर्वतीय पुनरुत्थान सोसायटी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश में संचालित हो रहे डीपीएस स्कूल में मानकों की अनदेखी की जा रही है. बिल्डिंग डेवलपमेंट के नाम पर छात्रों से 10,000 रुपये वसूले जा रहे हैं. साथ ही याचिका में कहा गया है कि स्कूल संचालन के लिए उत्तराखंड सरकार शिक्षा नियमावली का पालन नहीं कराया जा रहा है. बावजूद इसके स्कूल का संचालन हो रहा है.
पढ़ें: आंधी-तूफान ने रोकी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रफ्तार, मैदान छोड़ भागे लोग
वहीं, 22 फरवरी 2019 को चीफ एजुकेशन अधिकारी ने स्कूल में बच्चों के एडमिशन पर रोक लगाने को कहा था. साथ ही स्कूल भवन को साडा से संस्तुति न मिलने के कारण बनाए गए भवनों को भी सील करने को कहा था. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने डीएम हरिद्वार को 3 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.