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नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार के DM को जारी किया नोटिस, DPS स्कूल मामले में 3 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने को कहा

नैनीताल हाईकोर्ट ने ऋषिकेश रानी पोखरी में बने डीपीएस स्कूल के मामले पर डीएम हरिद्वार को 3 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.

नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार के DM को जारी किया नोटिस
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Published : Apr 9, 2019, 6:08 AM IST

नैनीताल: हाईकोर्ट ने ऋषिकेश रानी पोखरी में बने डीपीएस स्कूल के मामले पर डीएम हरिद्वार को 3 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने डीएम से पूछा है कि स्कूल मानकों के अनुसार संचालित किया जा रहा है या नहीं.

नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार के DM को जारी किया नोटिस.

बता दें कि पर्वतीय पुनरुत्थान सोसायटी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश में संचालित हो रहे डीपीएस स्कूल में मानकों की अनदेखी की जा रही है. बिल्डिंग डेवलपमेंट के नाम पर छात्रों से 10,000 रुपये वसूले जा रहे हैं. साथ ही याचिका में कहा गया है कि स्कूल संचालन के लिए उत्तराखंड सरकार शिक्षा नियमावली का पालन नहीं कराया जा रहा है. बावजूद इसके स्कूल का संचालन हो रहा है.

पढ़ें: आंधी-तूफान ने रोकी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रफ्तार, मैदान छोड़ भागे लोग

वहीं, 22 फरवरी 2019 को चीफ एजुकेशन अधिकारी ने स्कूल में बच्चों के एडमिशन पर रोक लगाने को कहा था. साथ ही स्कूल भवन को साडा से संस्तुति न मिलने के कारण बनाए गए भवनों को भी सील करने को कहा था. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने डीएम हरिद्वार को 3 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: हाईकोर्ट ने ऋषिकेश रानी पोखरी में बने डीपीएस स्कूल के मामले पर डीएम हरिद्वार को 3 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने डीएम से पूछा है कि स्कूल मानकों के अनुसार संचालित किया जा रहा है या नहीं.

नैनीताल हाई कोर्ट ने हरिद्वार के DM को जारी किया नोटिस.

बता दें कि पर्वतीय पुनरुत्थान सोसायटी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश में संचालित हो रहे डीपीएस स्कूल में मानकों की अनदेखी की जा रही है. बिल्डिंग डेवलपमेंट के नाम पर छात्रों से 10,000 रुपये वसूले जा रहे हैं. साथ ही याचिका में कहा गया है कि स्कूल संचालन के लिए उत्तराखंड सरकार शिक्षा नियमावली का पालन नहीं कराया जा रहा है. बावजूद इसके स्कूल का संचालन हो रहा है.

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वहीं, 22 फरवरी 2019 को चीफ एजुकेशन अधिकारी ने स्कूल में बच्चों के एडमिशन पर रोक लगाने को कहा था. साथ ही स्कूल भवन को साडा से संस्तुति न मिलने के कारण बनाए गए भवनों को भी सील करने को कहा था. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने डीएम हरिद्वार को 3 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं.

Intro:स्लग-जवाब डी एम

रिपोर्ट-गौरव जोशी

स्थान-नैनीताल

एंकर- नैनीताल हाईकोर्ट ने ऋषिकेश रानी पोखरी में बने डीपीएस स्कूल के मामले पर डीएम हरिद्वार को 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए कोर्ट ने डीएम से पूछा है कि डीएम बताएं की स्कूल मानकों के अनुसार संचालित किया जा रहा है या नहीं


Body:आपको बता दें कि पर्वतीय पुनरुत्थान सोसायटी ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि ऋषिकेश में संचालित हो रहे हैं डीपीएस स्कूल में मानकों को ताक पर रखकर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करा जा रहा है बिल्डिंग डेवलपमेंट के नाम पर छात्रों से ₹10000 वसूले जा रहे हैं जो नियम विरुद्ध है कोई भी स्कूल गवर्नमेंट के नाम पर छात्रों से पैसा नहीं ले सकता साथ ही याचिका में कहा गया है कि स्कूल संचालन के लिए उत्तराखंड सरकार शिक्षा नियमावली का पालन नहीं कराया जा रहा, बावजूद इसके स्कूल का संचालन हो रहा है,


Conclusion:जबकि 22 फरवरी 2019 में चीफ एजुकेशन अधिकारी ने साफ कहा था कि स्कूल में बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि स्कूल मानकों के अनुरूप नहीं चल रहा डीपीएस स्कूल द्वारा बनाए गए भवनों को भी सील करा जाए,,
कयोंकि स्कूल भवन को साडा से भी संस्तुति नही मिली है,, मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की खंडपीठ ने डीएम हरिद्वार को 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं

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