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नैनीताल: अवैध खड़िया खनन पर हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल तक लगाई रोक - नैनीताल हाईकोर्ट

बागेश्वर के डिप्टी गांव में कई दिनों से खननकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से खड़िया खनन का कार्य किया जा रहा है. नैनीताल हाईकोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 19 अप्रैल तक खनन पर रोक लगा दी है.

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अवैध खड़िया खनन पर रोक.
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Published : Mar 19, 2020, 7:30 PM IST

नैनीताल: जिले के डप्टी गांव में अवैध रुप से हो रहे खड़िया खनन पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है. इस मामले में नैनीताल हाईकोट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए खनन पर 19 अप्रैल तक रोक लगाई है. साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

अवैध खड़िया खनन पर रोक.

बता दें कि हाईकोर्ट ने डप्टी गांव थाना क्षेत्र के एसओ और खनन कर रहे प्रेम सिंह धामी को मामले में पक्षकार बनाते हुए दस्ती नोटिस जारी किया है. बागेश्वर निवासी बलवंत धामी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी कि गांव में कुछ लोग अवैध रूप से पट्टे की भूमि की आड़ पर खनन कर रहे हैं. जिससे गांव को खतरा उत्पन्न हो रहा है.

यह भी पढ़ें: देहरादून को 'उड़ता पंजाब' बनाना चाहते थे ये तस्कर,नशीले इंजेक्शनों के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार

इसकी शिकायत उनके द्वारा कई बार जिला प्रशासन से की गई लेकिन प्रशासन ने खननकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की. साथ ही ग्रामीणों पर मुकदमा दायर कर दिया. वहीं, प्रशासन ग्रामीणों का उत्पीड़न भी कर रहा है. जिस वजह से ग्रामीणों को मजबूरन हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी. हालांकि, इस मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 19 अप्रैल तक क्षेत्र में हो रहे खनन पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र पेश कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

नैनीताल: जिले के डप्टी गांव में अवैध रुप से हो रहे खड़िया खनन पर हाईकोर्ट ने अब रोक लगा दी है. इस मामले में नैनीताल हाईकोट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश रमेश चंद्र खुल्बे की खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए खनन पर 19 अप्रैल तक रोक लगाई है. साथ ही इस मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

अवैध खड़िया खनन पर रोक.

बता दें कि हाईकोर्ट ने डप्टी गांव थाना क्षेत्र के एसओ और खनन कर रहे प्रेम सिंह धामी को मामले में पक्षकार बनाते हुए दस्ती नोटिस जारी किया है. बागेश्वर निवासी बलवंत धामी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी कि गांव में कुछ लोग अवैध रूप से पट्टे की भूमि की आड़ पर खनन कर रहे हैं. जिससे गांव को खतरा उत्पन्न हो रहा है.

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इसकी शिकायत उनके द्वारा कई बार जिला प्रशासन से की गई लेकिन प्रशासन ने खननकर्ताओं पर कोई कार्रवाई नहीं की. साथ ही ग्रामीणों पर मुकदमा दायर कर दिया. वहीं, प्रशासन ग्रामीणों का उत्पीड़न भी कर रहा है. जिस वजह से ग्रामीणों को मजबूरन हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी. हालांकि, इस मामले में सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 19 अप्रैल तक क्षेत्र में हो रहे खनन पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार को प्रति शपथ पत्र पेश कर जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं.

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