नैनीताल: उधम सिंह नगर के जसपुर में फर्जी राशन कार्ड द्वारा राशन लेने के मामले में हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. मामले की सुनवाई करते हुए नैनीताल हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को एक हफ्ते के अंदर विस्तृत जवाब कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं.
बता दें कि जसपुर निवासी सरदार खान ने नैनीताल हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिसमें उसने कहा था कि साल 2008 से जसपुर के मनोरथपुर गांव में सस्ते गल्ले की दुकान चला रहा उमर खान ने कई फर्जी राशन कार्ड बनवाए हैं. साथ ही कहा कि 2008 से ही फर्जी तरीके से राशन लेकर गरीबों को मिलने वाले राशन की कालाबाजारी कर रहा था.
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भोगपुर गांव के ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत कर कहा था कि उमर खान ने उनके गांव के लगभग 40 मुस्लिम परिवारों के नाम पर राशन कार्ड बनवाए थे. जबकि भोगपुर गांव कोई भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता. डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए. जिसमें पाया कि उमर खान ने लगभग 191 फर्जी राशन कार्ड बनवाए गए हैं और 2008 से लगातार वे इन राशन कार्ड से राशन ले रहा थे. जिसके बाद डीएम ने रिपोर्ट के आधार पर राशन के पैसे वसूलने के आदेश दिए थे, लेकिन डीएम के आदेश का आज तक पालन नहीं हुआ और न ही दुकानदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई.