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दहेज मांगने पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई

दहेज की मांग कर रिश्ता तोड़ने वाले वर पक्ष के 8 लोगों खिलाफ कुंडा पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है. कुंडा पुलिस ने जसपुर न्यायालय के आदेश पर ये कार्रवाई की है.

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दहेज मांगने वाले पर पक्ष के 8 लोगों खिलाफ मुकदमा दर्ज
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Published : Jan 16, 2020, 10:49 PM IST

काशीपुर: जसपुर न्यायालय के आदेश पर कुंडा पुलिस ने दहेज न देने पर शादी से मना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों पर दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

बता दें कि कुंडा थाने के लालपुर गांव के रहने वाले भूरे ने 22 दिसंबर 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया. जिसमें बताया गया कि उसकी बेटी का रिश्ता 15 जून 2019 को खुशलपुर (मुरादाबाद) के रहने वाले गुल हसन के साथ तय हुआ था. दोनों पक्षों में 2 जनवरी 2020 को बारात आने की तारीख तय कर ली गई थी. रिश्ते के समय उसने गुल हसन और उसके पिता मेहंदी हसन को करीब पांच लाख रुपए के साेने, चांदी व अन्य कीमती सामान दिया था.

भूरे ने बताया कि शादी के कुछ दिन पहले ही मेहंदी हसन उनके घर आया और दहेज में कार व दो लाख रुपए की मांग करने लगा इस दौरान उसने कहा अगर उनकी यह मांग पूरी नहीं की गई तो वह बारात लेकर उसकी चौखट पर नहीं आएगा. ऐसे में भूरे ने न्यायालय में वर पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और कहा कि इस कारण उनकी बेटी का रिश्ता टूटा है. जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है.

पढ़ें-सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, उत्तराखंड के इस जिले में होने जा रही भर्ती रैली

वहीं, इस मामले में फैसला सुनाते हुए जसपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र ने कुंडा थानाध्यक्ष राजेश यादव को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे. गुरुवार को कुंडा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गुल हसन सहित आठ लोगों पर दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

काशीपुर: जसपुर न्यायालय के आदेश पर कुंडा पुलिस ने दहेज न देने पर शादी से मना करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में आठ लोगों पर दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

बता दें कि कुंडा थाने के लालपुर गांव के रहने वाले भूरे ने 22 दिसंबर 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर के न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिया. जिसमें बताया गया कि उसकी बेटी का रिश्ता 15 जून 2019 को खुशलपुर (मुरादाबाद) के रहने वाले गुल हसन के साथ तय हुआ था. दोनों पक्षों में 2 जनवरी 2020 को बारात आने की तारीख तय कर ली गई थी. रिश्ते के समय उसने गुल हसन और उसके पिता मेहंदी हसन को करीब पांच लाख रुपए के साेने, चांदी व अन्य कीमती सामान दिया था.

भूरे ने बताया कि शादी के कुछ दिन पहले ही मेहंदी हसन उनके घर आया और दहेज में कार व दो लाख रुपए की मांग करने लगा इस दौरान उसने कहा अगर उनकी यह मांग पूरी नहीं की गई तो वह बारात लेकर उसकी चौखट पर नहीं आएगा. ऐसे में भूरे ने न्यायालय में वर पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया और कहा कि इस कारण उनकी बेटी का रिश्ता टूटा है. जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है.

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वहीं, इस मामले में फैसला सुनाते हुए जसपुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र ने कुंडा थानाध्यक्ष राजेश यादव को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे. गुरुवार को कुंडा पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर गुल हसन सहित आठ लोगों पर दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

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Summary- न्यायालय के आदेश पर कुंडा पुलिस ने दहेज न देने पर शादी से मना करने के आरोप में आठ लोगों पर दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

एंकर- न्यायालय के आदेश पर कुंडा पुलिस ने दहेज न देने पर शादी से मना करने के आरोप में आठ लोगों पर दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

Body:वीओ- दरअसल कुंडा थाने के ग्राम लालपुर निवासी भूरे पुत्र फकीरा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से 22 दिसंबर 2019 को न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर के न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी पुत्री का रिश्ता 15 जून 2019 को खुशलपुर थाना छजलैट जिला मुरादाबाद निवासी गुल हसन पुत्र मेहंदी हसने के साथ तय हुआ था। इस दौरान हुई बातचीत में 2 जनवरी 2020 को बारात आने की तारीख तय कर ली गई थी। रिश्ते के समय उसने गुलहसन, उसके पिता मेहंदी हसन व अन्य आरोपितों को करीब पांच लाख रुपए के साेने चांदी व अन्य कीमती सामान दिया था। भूरे ने बताया कि शादी के कुछ दिन पूर्व मेहंदी हसन उनके घर आया और शादी के पूर्व दहेज में कार व दो लाख रुपए की मांग करने लगा। इस दौरान उसने कहा कि अगर उनकी यह मांग पूरी नहीं होगी तो वह बेटे की बारात लेकर उसकी चौखट पर नहीं चढेंगा। उसने न्यायालय में बताया कि विपक्षीगण दहेज लोभी हैं और रिश्ता टूटने से उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर ठेस पहुंची है। इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट जसपुर प्रकाश चंद्र ने थानाध्यक्ष कुंडा राजेश यादव को आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कुंडा पुलिस ने गुरुवार को कोर्ट के आदेश पर गुलहसन पुत्र मेहंदीहसन, मेंहदी हसन पुत्र नजरू, हनीसा पत्नी मेंहदी हसन, इबरार, मोेहम्मद हसन पुत्र मेहंदी हसन, शब्बीरा पुत्र सूफी अल्ला दिया, इलियास पुत्र जुम्मा निवासी खुशलपुर थाना छजलैट जिला मुरादाबाद के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है।Conclusion:
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