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उत्तराखंडः बांड धारक एमबीबीएस डॉक्टरों को नोटिस जारी, ज्वाइनिंग नहीं करने पर होगी ब्याज समेत फीस वसूली

हाई कोर्ट ने बांड की शर्त के अनुसार ज्वाइनिंग न करने वाले डॉक्टरों से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ फीस वसूलने के आदेश दिए थे, जिसके बाद एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को ज्वाइनिंग का अंतिम नोटिस जारी किया है.

बांड धारक एमबीबीएस डॉक्टरों को ज्वाइनिंग का अंतिम नोटिस जारी
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Published : Aug 26, 2019, 8:53 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से बांड के तहत एमबीबीएस करने वाले गैरहाजिर डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने ज्वाइनिंग का अंतिम नोटिस जारी किया है. इसके बाद बांड की शर्त के मुताबिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं न देने वाले बांड धारक डॉक्टरों से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ फीस की वसूली की जाएगी. हालांकि इस मामले में विभाग पहले भी ऐसे डॉक्टरों को नोटिस जारी कर चुका है.

बांड धारक एमबीबीएस डॉक्टरों को ज्वाइनिंग का अंतिम नोटिस जारी

प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बांड योजना शुरू की थी. जिसमें बांड भरकर एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को फीस में छूट दी गई थी, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ डॉक्टरों ने दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने से साफ तौर से इनकार कर दिया था. जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग इस मामले में लगातार कार्रवाई करने में लगा हुआ है.

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स्वास्थ्य विभाग की ओर से सख्ती करने पर ऑल इंडिया रैकिंग से बांड के तहत एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाल ही में हाई कोर्ट ने बांड की शर्त के अनुसार ज्वाइनिंग न करने वाले डॉक्टरों से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ फीस वसूलने के आदेश दिए थे, जिसके बाद एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को ज्वाइनिंग का अंतिम नोटिस जारी किया है.

पढ़ें-केबल मार्किंग के लिए सतपाल महाराज कई बार लिख चुके खत, उड्डयन मंत्रालय नहीं कर रहा सुनवाई

स्वास्थ्य सचिव नीतेश कुमार झा ने बताया कि विभाग ने सभी जिलों से गैरहाजिर चल रहे बांड धारक डॉक्टरों का रिकॉर्ड तैयार कर नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि अगर ये डॉक्टर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी.

देहरादून: उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से बांड के तहत एमबीबीएस करने वाले गैरहाजिर डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने ज्वाइनिंग का अंतिम नोटिस जारी किया है. इसके बाद बांड की शर्त के मुताबिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं न देने वाले बांड धारक डॉक्टरों से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ फीस की वसूली की जाएगी. हालांकि इस मामले में विभाग पहले भी ऐसे डॉक्टरों को नोटिस जारी कर चुका है.

बांड धारक एमबीबीएस डॉक्टरों को ज्वाइनिंग का अंतिम नोटिस जारी

प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में बांड योजना शुरू की थी. जिसमें बांड भरकर एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को फीस में छूट दी गई थी, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ डॉक्टरों ने दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने से साफ तौर से इनकार कर दिया था. जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग इस मामले में लगातार कार्रवाई करने में लगा हुआ है.

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स्वास्थ्य विभाग की ओर से सख्ती करने पर ऑल इंडिया रैकिंग से बांड के तहत एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की. हाल ही में हाई कोर्ट ने बांड की शर्त के अनुसार ज्वाइनिंग न करने वाले डॉक्टरों से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ फीस वसूलने के आदेश दिए थे, जिसके बाद एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को ज्वाइनिंग का अंतिम नोटिस जारी किया है.

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स्वास्थ्य सचिव नीतेश कुमार झा ने बताया कि विभाग ने सभी जिलों से गैरहाजिर चल रहे बांड धारक डॉक्टरों का रिकॉर्ड तैयार कर नोटिस जारी किया है. उन्होंने कहा कि अगर ये डॉक्टर जल्द से जल्द ज्वाइनिंग नहीं देंगे तो उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी.

Intro:उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कालेजों से बांड के तहत एमबीबीएस करने वाले गैरहाजिर डॉक्टरों को स्वास्थ्य विभाग ने ज्वाइनिंग का अंतिम नोटिस जारी किया है। इसके बाद बांड की शर्त के मुताबिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं न देने वाले बांड धारक डॉक्टरों से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ फीस की वसूली की जाएगी।हालंकि एक बार पहले भी ऐसे डॉक्टरों को नोटिस भेजा जा चूका है लेकिन इस बार स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को आखिरी नोटिस जारी किया है!Body: प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने सरकारी मेडिकल कालेजों में बांड योजना शुरू की थी। जिसमें बांड भरकर एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को फीस में भारी छूट दी गई। लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ डॉक्टरों ने दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सख्ती करने पर ऑल इंडिया रैकिंग से बांड के तहत एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाल ही में हाईकोर्ट ने बांड की शर्त के अनुसार ज्वाइनिंग न करने वाले डॉक्टरों से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ फीस वसूलने के आदेश दिए।Conclusion:स्वास्थ्य सचिव नीतेश कुमार झा ने बताया कि विभाग ने सभी जिलों से गैरहाजिर चल रहे बांड धारक डॉक्टरों का रिकॉर्ड तैयार कर नोटिस जारी किए हैं। अगर जल्द ये डॉक्टर ज्वाईनिंग नहीं देंगे तो उनके खिलाफ वसूली की कार्रवाई की जाएगी!

बाइट- नीतेश कुमार झा, स्वास्थ्य सचिव
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