ETV Bharat / city

Budget 2019: टैक्स के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानें आप पर कितना पड़ेगा फर्क

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश किया. निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्ण कालिक महिला वित्त मंत्री हैं.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश कर रही हैं बजट.
author img

By

Published : Jul 5, 2019, 11:50 AM IST

Updated : Jul 5, 2019, 4:21 PM IST

नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस बजट के जरिए पीएम मोदी के न्यू इंडिया के सपने को साकार किया जा रहा है. आइए आपको बतातें हैं बजट में टैक्स से संबंधित बड़ी बातें..

  • PAN और आधार दोनों से आयकर रिटर्न फाइल कर सकेंगे.
  • 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर 25% कॉरपोरेट टैक्स लगेगा.
  • इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन गाड़ियों की खरीद पर छूट दी जाएगी. इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया गया.
  • ई-कार पर अब 4 फीसदी टैक्स.
  • देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे.
  • जिनकी सालाना करयोग्य आय पांच लाख से कम, सिर्फ उन्हें इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट
  • हाउसिंग लोग- 45 लाख तक के घर पर अब ब्याज में छूट की सीमा 2 से 3.5 लाख रुपये की गई.
  • कारोबारी भुगतान के लिए बैंक खाते से 1 करोड़ से ऊपर कैश निकालने पर 2 % TDS कटेगा
  • 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
  • अमीरों पर बढ़ा टैक्स का बोझ.
  • करयोग्य आय 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स
  • 5 करोड़ से ऊपर करयोग्य आय पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स

नई दिल्ली: वैश्विक स्तर पर नरमी और मानसून की चिंता के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया. इस बजट के जरिए पीएम मोदी के न्यू इंडिया के सपने को साकार किया जा रहा है. आइए आपको बतातें हैं बजट में टैक्स से संबंधित बड़ी बातें..

  • PAN और आधार दोनों से आयकर रिटर्न फाइल कर सकेंगे.
  • 400 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर 25% कॉरपोरेट टैक्स लगेगा.
  • इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन गाड़ियों की खरीद पर छूट दी जाएगी. इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST को 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी किया गया.
  • ई-कार पर अब 4 फीसदी टैक्स.
  • देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे.
  • जिनकी सालाना करयोग्य आय पांच लाख से कम, सिर्फ उन्हें इनकम टैक्स से पूरी तरह छूट
  • हाउसिंग लोग- 45 लाख तक के घर पर अब ब्याज में छूट की सीमा 2 से 3.5 लाख रुपये की गई.
  • कारोबारी भुगतान के लिए बैंक खाते से 1 करोड़ से ऊपर कैश निकालने पर 2 % TDS कटेगा
  • 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं
  • अमीरों पर बढ़ा टैक्स का बोझ.
  • करयोग्य आय 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 3 फीसदी अतिरिक्त टैक्स
  • 5 करोड़ से ऊपर करयोग्य आय पर 7 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स
Intro:Body:Conclusion:
Last Updated : Jul 5, 2019, 4:21 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.