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मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पतंजलि और उसकी सहयोगी दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई कोरोनिल दवा से जुड़े मामले में की गई है.

मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
मद्रास हाईकोर्ट ने पतंजलि पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
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Published : Aug 6, 2020, 8:36 PM IST

Updated : Aug 6, 2020, 9:03 PM IST

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पतंजलि और उसके सहयोगी ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर को संयुक्त रूप से कैंसर संस्थान और सरकारी योग और प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज को 10 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए जुर्माना लगाया. जो किसी भी ट्रेडमार्क, व्यापार नाम, पेटेंट या दावे के बिना मुफ्त में उपचार प्रदान करते हैं.

10 लाख रुपये का जुर्माना इस लिए लगाया गया है, क्योंकि उक्त मेडिकल कॉलेज किसी भी ट्रेडमार्क, व्यापार नाम, पेटेंट या डिजाइन पर दावा किए बिना मुफ्त में उपचार प्रदान करता है. कोई दावा न करने वाले इस संस्थान का उद्देश्य केवल सेवा है.

न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन द्वारा पतंजलि समूह द्वारा दायर की गई अपील में यह आदेश पारित किया गया था कि उनके खिलाफ जारी किए गए अंतरिम निषेधाज्ञा को समाप्त करने के लिए ट्रेडमेकर 'कोरोनिल' का उपयोग करें.

न्यायाधीश ने कहा, "वे अभी भी कोरोनावायरस के इलाज के लिए आम जनता के बीच भय और दहशत का फायदा उठाकर मुनाफा कमा रहे हैं. न्यायाधीश ने कहा कि 'कोरोनिल टैबलेट' कोरोना इलाज में कारगर नहीं है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है.

आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादियों ने बार-बार अनुमान लगाया है कि पतंजलि 10,000 करोड़ रुपये की कंपनी है. हालांकि, वे अभी भी कोरोनावायरस के इलाज के लिए आम जनता के बीच भय और आतंक का फायदा उठाकर मुनाफे के चक्कर में हैं. उन्होंने कहा कि 'कोरोनिल टैबलेट' से कोरोना का इलाज नहीं है, बल्कि खांसी, सर्दी और बुखार के लिए प्रतिरक्षा बूस्टर है.

पढ़ेंः बाबा रामदेव के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत, भ्रमित विज्ञापन देने का आरोप


न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिवादियों को यह महसूस करना चाहिए कि ऐसे संगठन जो इस महत्वपूर्ण अवधि में लोगों को मान्यता प्राप्त किए बिना मदद कर रहे हैं और यह केवल उचित होगा कि उन्हें उनके लिए लागत का भुगतान करने के लिए बनाया जाए.

टिप्पणियों का हवाला देते हुए, न्यायाधीश ने पतंजलि और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को संयुक्त रूप से अड्यार कैंसर संस्थान और सरकारी योग और प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अरुम्बाक्कम की ओर प्रत्येक को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. जहां बिना किसी दावे के मुफ्त उपचार किया जाता है. अदालत ने आदेश दिया है कि लागत का भुगतान 21 अगस्त तक किया जाए.

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पतंजलि और उसके सहयोगी ट्रस्ट दिव्य योग मंदिर को संयुक्त रूप से कैंसर संस्थान और सरकारी योग और प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज को 10 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए जुर्माना लगाया. जो किसी भी ट्रेडमार्क, व्यापार नाम, पेटेंट या दावे के बिना मुफ्त में उपचार प्रदान करते हैं.

10 लाख रुपये का जुर्माना इस लिए लगाया गया है, क्योंकि उक्त मेडिकल कॉलेज किसी भी ट्रेडमार्क, व्यापार नाम, पेटेंट या डिजाइन पर दावा किए बिना मुफ्त में उपचार प्रदान करता है. कोई दावा न करने वाले इस संस्थान का उद्देश्य केवल सेवा है.

न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन द्वारा पतंजलि समूह द्वारा दायर की गई अपील में यह आदेश पारित किया गया था कि उनके खिलाफ जारी किए गए अंतरिम निषेधाज्ञा को समाप्त करने के लिए ट्रेडमेकर 'कोरोनिल' का उपयोग करें.

न्यायाधीश ने कहा, "वे अभी भी कोरोनावायरस के इलाज के लिए आम जनता के बीच भय और दहशत का फायदा उठाकर मुनाफा कमा रहे हैं. न्यायाधीश ने कहा कि 'कोरोनिल टैबलेट' कोरोना इलाज में कारगर नहीं है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है.

आदेश में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादियों ने बार-बार अनुमान लगाया है कि पतंजलि 10,000 करोड़ रुपये की कंपनी है. हालांकि, वे अभी भी कोरोनावायरस के इलाज के लिए आम जनता के बीच भय और आतंक का फायदा उठाकर मुनाफे के चक्कर में हैं. उन्होंने कहा कि 'कोरोनिल टैबलेट' से कोरोना का इलाज नहीं है, बल्कि खांसी, सर्दी और बुखार के लिए प्रतिरक्षा बूस्टर है.

पढ़ेंः बाबा रामदेव के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में शिकायत, भ्रमित विज्ञापन देने का आरोप


न्यायाधीश ने कहा कि प्रतिवादियों को यह महसूस करना चाहिए कि ऐसे संगठन जो इस महत्वपूर्ण अवधि में लोगों को मान्यता प्राप्त किए बिना मदद कर रहे हैं और यह केवल उचित होगा कि उन्हें उनके लिए लागत का भुगतान करने के लिए बनाया जाए.

टिप्पणियों का हवाला देते हुए, न्यायाधीश ने पतंजलि और दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट को संयुक्त रूप से अड्यार कैंसर संस्थान और सरकारी योग और प्राकृतिक चिकित्सा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अरुम्बाक्कम की ओर प्रत्येक को 5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया. जहां बिना किसी दावे के मुफ्त उपचार किया जाता है. अदालत ने आदेश दिया है कि लागत का भुगतान 21 अगस्त तक किया जाए.

Last Updated : Aug 6, 2020, 9:03 PM IST
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