ETV Bharat / bharat

ओडिशा : पुरी श्रीमंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक

author img

By

Published : Jun 12, 2023, 12:01 PM IST

ड्रोन नियमावली, 2021 के प्रावधानों के अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर को ‘रेड जोन’ (निषिद्ध क्षेत्र) घोषित किया गया है और इसलिए किसी को भी श्रीमंदिर परिसर के ऊपर उपकरणों को उड़ाने की अनुमति नहीं है.

Ban on flying drone around Jagannath temple
जगन्नाथ मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक

भुवनेश्वर: भगवान श्री जगन्नाथ की 20 जून को होने वाली वार्षिक रथयात्रा से पहले पुरी पुलिस ने 12वीं सदी के प्रसिद्ध मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एक जुलाई तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा और इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुरी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'अनुभवहीन लोगों द्वारा अनियंत्रित तरीके से ड्रोन का उपयोग श्रद्धालुओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है. हमने पहले भी नियम तोड़ने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी.'

उन्होंने कहा कि श्रीमंदिर, श्रीगुंडीचा मंदिर, देवी-देवता के रथों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से परामर्श जारी किया गया है. परामर्श में कहा गया है कि ड्रोन नियमावली, 2021 के प्रावधानों के अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर को ‘रेड जोन’ (निषिद्ध क्षेत्र) घोषित किया गया है और इसलिए किसी को भी मंदिर परिसर के ऊपर उपकरणों को उड़ाने की अनुमति नहीं है. इसमें कहा गया है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी वैध यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) के बिना कोई संचालक ड्रोन नहीं उड़ाएगा.

पढ़ें: भारत पाकिस्तान सीमा पर पाक ड्रोन की मूवमेंट, बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया

आदेश के मुताबिक, किसी भी संपत्ति को नुकसान होने या किसी के घायल होने जैसी किसी भी घटना की जिम्मेदार ड्रोन संचालकों की होगी. इसमें कहा गया है, 'ड्रोन नियमों का किसी भी तरह का उल्लंघन दंडनीय है. पहले भी ड्रोन उड़ाने के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पुरी पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया था.'

पीटीआई-भाषा

भुवनेश्वर: भगवान श्री जगन्नाथ की 20 जून को होने वाली वार्षिक रथयात्रा से पहले पुरी पुलिस ने 12वीं सदी के प्रसिद्ध मंदिर के आसपास ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि एक जुलाई तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा और इसका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुरी पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'अनुभवहीन लोगों द्वारा अनियंत्रित तरीके से ड्रोन का उपयोग श्रद्धालुओं के लिए जोखिम भरा हो सकता है. हमने पहले भी नियम तोड़ने वाले कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी.'

उन्होंने कहा कि श्रीमंदिर, श्रीगुंडीचा मंदिर, देवी-देवता के रथों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से परामर्श जारी किया गया है. परामर्श में कहा गया है कि ड्रोन नियमावली, 2021 के प्रावधानों के अनुसार श्री जगन्नाथ मंदिर को ‘रेड जोन’ (निषिद्ध क्षेत्र) घोषित किया गया है और इसलिए किसी को भी मंदिर परिसर के ऊपर उपकरणों को उड़ाने की अनुमति नहीं है. इसमें कहा गया है कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी वैध यूआईएन (विशिष्ट पहचान संख्या) के बिना कोई संचालक ड्रोन नहीं उड़ाएगा.

पढ़ें: भारत पाकिस्तान सीमा पर पाक ड्रोन की मूवमेंट, बीएसएफ ने ड्रोन को मार गिराया

आदेश के मुताबिक, किसी भी संपत्ति को नुकसान होने या किसी के घायल होने जैसी किसी भी घटना की जिम्मेदार ड्रोन संचालकों की होगी. इसमें कहा गया है, 'ड्रोन नियमों का किसी भी तरह का उल्लंघन दंडनीय है. पहले भी ड्रोन उड़ाने के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर पुरी पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार किया था.'

पीटीआई-भाषा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.