ETV Bharat / sukhibhava

विदेश से आने वालों के लिए नए दिशानिर्देश जारी

विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किये हैं. यात्रियों को आवश्यक रूप से नियमों और क्वॉरेंटाइन पॉलिसी का पालन करना होगा, जिससे कोरोना मामलों में वृद्धि ना हो या अगर हो तो उन्हें स्वास्थ्य मानकों के अनुसार चिकित्सा सुविधा दी जा सके.

author img

By

Published : Nov 6, 2020, 1:11 PM IST

Updated : Nov 7, 2020, 12:06 PM IST

New guidelines issued
नए दिशानिर्देश जारी

केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेश से भारत आने वालों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को देखते हुए विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशानिर्देशों में कहा है कि सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा.

उन्हें संबंधित विमानन कंपनियों के माध्यम से एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा, ताकि उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिल सके. वे 14 दिनों के लिए अपने घर पर अलग रहकर या स्वयं की निगरानी के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे.

आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव रिपोर्ट के बिना विदेशों से आने वाले यात्री और होम क्वॉरेंटाइन से छूट लेने के इच्छुक यात्री हवाईअड्डों पर भी आरटी-पीसीआर जांच करा सकते हैं. आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आने वाले और हवाईअड्डे पर आरटी-पीसीआर जांच का विकल्प नहीं लेने वाले विदेशों से आए यात्रियों को आवश्यक रूप से सात दिनों के संस्थागत क्वॉरेंटाइन और सात दिवसीय होम क्वॉरेंटाइन का पालन करना होगा.

दिशा निर्देश में कहा गया है कि 10 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, परिवार में किसी की मृत्यु, माता-पिता की गंभीर बीमारी जैसे कारणों के लिए घर में ही एकांतवास (होम क्वॉरेंटाइन) की अनुमति दी जा सकती है. नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट देने के साथ ही यात्री होम क्वॉरेंटाइन की छूट ले सकते हैं. यह जांच यात्रा शुरू करने से पूर्व 72 घंटे पहले की जानी चाहिए.

विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर उन यात्रियों को शीघ्र ही स्वास्थ्य मानकों के अनुसार चिकित्सा सुविधा दी जाएगी.

केंद्र सरकार ने गुरुवार को विदेश से भारत आने वालों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 को देखते हुए विदेशों से आने वाले लोगों के लिए नए दिशानिर्देशों में कहा है कि सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले संबंधित स्वास्थ्य काउंटर पर पहुंचना होगा या ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा.

उन्हें संबंधित विमानन कंपनियों के माध्यम से एक स्व-घोषणा पत्र देना होगा, ताकि उन्हें यात्रा करने की अनुमति मिल सके. वे 14 दिनों के लिए अपने घर पर अलग रहकर या स्वयं की निगरानी के लिए सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे.

आरटी-पीसीआर जांच में नेगेटिव रिपोर्ट के बिना विदेशों से आने वाले यात्री और होम क्वॉरेंटाइन से छूट लेने के इच्छुक यात्री हवाईअड्डों पर भी आरटी-पीसीआर जांच करा सकते हैं. आरटी-पीसीआर जांच नेगेटिव रिपोर्ट के बिना आने वाले और हवाईअड्डे पर आरटी-पीसीआर जांच का विकल्प नहीं लेने वाले विदेशों से आए यात्रियों को आवश्यक रूप से सात दिनों के संस्थागत क्वॉरेंटाइन और सात दिवसीय होम क्वॉरेंटाइन का पालन करना होगा.

दिशा निर्देश में कहा गया है कि 10 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, परिवार में किसी की मृत्यु, माता-पिता की गंभीर बीमारी जैसे कारणों के लिए घर में ही एकांतवास (होम क्वॉरेंटाइन) की अनुमति दी जा सकती है. नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट देने के साथ ही यात्री होम क्वॉरेंटाइन की छूट ले सकते हैं. यह जांच यात्रा शुरू करने से पूर्व 72 घंटे पहले की जानी चाहिए.

विदेशों से आने वाले यात्रियों की जांच में कोरोना संक्रमण के लक्षण पाए जाने पर उन यात्रियों को शीघ्र ही स्वास्थ्य मानकों के अनुसार चिकित्सा सुविधा दी जाएगी.

Last Updated : Nov 7, 2020, 12:06 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.