वाराणसी: जिले के भेलूपुर थाना अंतर्गत महिला ने जोकि बजड़िहा के रहने वाले अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ तीन तलाक में मुकदमा दर्ज कराया है. कानून बनने के बाद बनारस जिले में यह पहला मामला है जब नए कानून के तहत तीन तलाक के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है.
यह है मामला
जिले के बजड़िहा क्षेत्र की रहने वाली सरीफूनिशा ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकता दर्ज कराई है. सराय सुरजन स्थित लमही में रहने वाले मोहम्मद अशरफ के साथ 1 सितंबर 2013 को निकाह हुआ था. उसके पति ने 18 सितंबर 2020 को तलाक बोला और लड़की को घर से निकाल दिया. तब से वह अपने मायके में रह रही थी. जिसके बाद लड़की के परिजनों ने नये कानून के बारे में जानकारी की और इस मामले में लड़की के पति अशरफ, ससुर निजामुद्दीन, सास ताहिरा बीवी, जेठ समीर, जेठानी शाहिना नाज, जेठ मुसरा, जेठानी मुस्तरी बीवी और देवर शाहिद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई.
8 लोगों पर मुकदमा दर्ज
पीड़िता के लिखित तहरीर पर विवाह पर अधिकार की सुरक्षा अधिनियम 2019 अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. अपने तमाम ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों समेत कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया. भेलूपुर थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि जैसे ही हमें लिखित तहरीर मिली हमने तुरंत विवेचना कर संबंधित धारा पर लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है.
पति ने दिया तलाक तो पत्नी ने दर्ज कराया मुकदमा
वाराणसी जिले के भेलूपुर थाना अंतर्गत महिला ने जोकि बजड़िहा के रहने वाले अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ तीन तलाक में मुकदमा दर्ज कराया है. पीड़िता के लिखित तहरीर पर विवाह पर अधिकार की सुरक्षा अधिनियम 2019 अधिनियम के तहत कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है.
वाराणसी: जिले के भेलूपुर थाना अंतर्गत महिला ने जोकि बजड़िहा के रहने वाले अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ तीन तलाक में मुकदमा दर्ज कराया है. कानून बनने के बाद बनारस जिले में यह पहला मामला है जब नए कानून के तहत तीन तलाक के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है.
यह है मामला
जिले के बजड़िहा क्षेत्र की रहने वाली सरीफूनिशा ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकता दर्ज कराई है. सराय सुरजन स्थित लमही में रहने वाले मोहम्मद अशरफ के साथ 1 सितंबर 2013 को निकाह हुआ था. उसके पति ने 18 सितंबर 2020 को तलाक बोला और लड़की को घर से निकाल दिया. तब से वह अपने मायके में रह रही थी. जिसके बाद लड़की के परिजनों ने नये कानून के बारे में जानकारी की और इस मामले में लड़की के पति अशरफ, ससुर निजामुद्दीन, सास ताहिरा बीवी, जेठ समीर, जेठानी शाहिना नाज, जेठ मुसरा, जेठानी मुस्तरी बीवी और देवर शाहिद के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई.
8 लोगों पर मुकदमा दर्ज
पीड़िता के लिखित तहरीर पर विवाह पर अधिकार की सुरक्षा अधिनियम 2019 अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया. अपने तमाम ससुराल पक्ष के रिश्तेदारों समेत कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया. भेलूपुर थाना प्रभारी अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि जैसे ही हमें लिखित तहरीर मिली हमने तुरंत विवेचना कर संबंधित धारा पर लोगों पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है.