वाराणसी: गैंगस्टर एक्ट व गुंडा एक्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई 7 फरवरी से अब पुलिस ऑफिस परिसर कमिश्नरेट कोर्ट में पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश करेंगे. कोर्ट में सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शनिवार को सुनवाई होगी. वहीं 16 थानों के 14 गुंडा एक्ट आरोपितों को नोटिस भेजी जा चुकी है.
पुलिस आयुक्त ने बताया कि पुलिस कोर्ट में स्टाफ की तैनाती कर दी गई है. उन्हें कमिश्नरेट कोर्ट के काम के प्रशिक्षण के लिए लखनऊ भेजा गया था. 2 से 3 माह के प्रशिक्षण के बाद पुलिस कोर्ट के कार्यों में दक्ष कर्मियों की तैनाती के साथ ही अन्य औपचारिकताएं भी पूरी कर ली गई हैं.
पुलिस थानों के जरिए गैंगस्टर एक्ट या गुंडा एक्ट समेत अन्य के लिए पाबंद करने के लिए रिपोर्ट भेजी जाएगी. पुलिस कमिश्नर के आदेश पर संबंधित को भी नोटिस जाएगी. इसके बाद उनके पक्ष को सुनते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी. कार्रवाई के क्रम में पुलिस कमिश्नर की ओर से संबंधित थानों को आदेशित किया जाएगा.
वहीं गुंडा एक्ट की चालानी रिपोर्ट तलब करना, इसकी सुनवाई कर जिला बदर की कार्रवाई के लिए आदेश देना. गैंगस्टर के तहत निरुद्ध मामलों की सुनवाई करते हुए संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई के लिए आदेश देना. सीआरपीसी के 107 से लेकर 151 तक की जो कार्रवाइयां हैं. वहीं राजस्व मामलों को छोड़कर बाकी अधिकार पुलिस आयुक्त के पास होंगे. इसमें विवादित संपत्ति को जब्त करने का आदेश भी पुलिस आयुक्त दे सकेंगे. पुलिस आयुक्त अपने विवेकानुसार अधीनस्थ अधिकारियों को अलग-अलग मामलों की सुनवाई के लिए अधिकृत कर सकेंगे. कोर्ट में पहले दिन गुंडा एक्ट के 14 मामलों की सुनवाई होगी.
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