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नाव हादसे के बाद गंगा में सेल्फी लेने पर डीएम ने लगाई रोक

वाराणसी नाव हादसे में चार युवकों की मौत के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है. प्रशासन ने नाव से सेल्फी लेने पर रोक लगा दी है. साथ ही नाव पर लाइफ जैकेट को भी अनिवार्य कर दिया है. यह आदेश डीएम कौशल राज शर्मा ने जारी किए हैं.

नाविकों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश
नाविकों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश
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Published : Dec 12, 2020, 7:17 PM IST

वाराणसी: जिले में हुए नाव हादसे के बाद प्रशासन ने घाटों पर नाव चलाने वाले नाविकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. डीएम और एसएसपी ने शनिवार को जल पुलिस कार्यालय में क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पाण्डेय और नाविकों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने नाविकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए निर्देशित किया.

सीओ दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडेय ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी नाविक अपनी नावों पर क्षमता के अनुसार ही लोगों को बैठाएंगे. किसी भी हाल में नाव ओवरलोड नहीं होनी चाहिए. नाव पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण, लाइफ जैकेट, रस्सा, टॉर्च, ट्यूब आदि होनी चाहिए. अगर नाव पर कोई सवारी सेल्फी लेता है तो नाविक उसे मना करेगा. साथ ही नाविकों को सुरक्षित तरीके से नाव चलाने के निर्देश भी दिए गए.

वहीं जिलाधिकारी द्वारा पहले ही निर्देश दिया गया कि प्रत्येक नाव पर जितनी लाइफ जैकेट होंगी, उससे अधिक सवारियां नाव पर नहीं रहेंगी. यदि किसी नाविक अथवा यात्री ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उन पर धारा-188 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही नाविक के नाव संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

वाराणसी: जिले में हुए नाव हादसे के बाद प्रशासन ने घाटों पर नाव चलाने वाले नाविकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किया है. डीएम और एसएसपी ने शनिवार को जल पुलिस कार्यालय में क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पाण्डेय और नाविकों के साथ बैठक की. बैठक में उन्होंने नाविकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए निर्देशित किया.

सीओ दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडेय ने निर्देश देते हुए कहा कि सभी नाविक अपनी नावों पर क्षमता के अनुसार ही लोगों को बैठाएंगे. किसी भी हाल में नाव ओवरलोड नहीं होनी चाहिए. नाव पर पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा उपकरण, लाइफ जैकेट, रस्सा, टॉर्च, ट्यूब आदि होनी चाहिए. अगर नाव पर कोई सवारी सेल्फी लेता है तो नाविक उसे मना करेगा. साथ ही नाविकों को सुरक्षित तरीके से नाव चलाने के निर्देश भी दिए गए.

वहीं जिलाधिकारी द्वारा पहले ही निर्देश दिया गया कि प्रत्येक नाव पर जितनी लाइफ जैकेट होंगी, उससे अधिक सवारियां नाव पर नहीं रहेंगी. यदि किसी नाविक अथवा यात्री ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उन पर धारा-188 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही नाविक के नाव संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

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