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वाराणसी: दो दिन तीन रात के लॉकडाउन में जानें कौन सी सेवाएं रहेंगी चालू

प्रदेश में लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 2 दिन तीन रातों के लिए प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है. इसी क्रम में प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद वाराणसी जिला प्रशासन ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

वाराणसी में लॉकडाउन के नए गाइडलाइंस जारी
वाराणसी में लॉकडाउन के नए गाइडलाइंस जारी
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Published : Jul 10, 2020, 4:48 PM IST

वाराणसी: प्रदेश में लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 2 दिन तीन रातों के लिए प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है. कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए इस निर्णय को लिया गया है. इसी क्रम में प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद वाराणसी जिला प्रशासन ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिला प्रशासन ने शुक्रवार को रात 10 बजे से प्रतिबंध शुरू करके 13 जुलाई सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रखने का निर्देश दिया है.

जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइंस

जिलाधकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लगातार वाराणसी में बढ़ रहे संचारी रोग एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा. वाराणसी में जारी की गई गाइडलाइन के तहत उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे.

इनका होगा संचालन

इस समय में सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह खुली रहेगी. इन सेवा में कार्यरत लोगों, कोरोनावरियर्स, कर्मचारियों और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. उसके साथ ही उन्होंने बताया कि निर्धारित ट्रेनों का आवागमन पहले की तरह यथावत जारी रहेगा. इससे आने वाले लोगों के आवागमन के लिए बसों की सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सड़क परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा अन्य सभी बसों के आवागमन पर प्रतिबन्ध होगा.

संचालित होते रहेंगे औद्योगिक कारखानें

जिलाधिकारी ने बताया कि संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से हर घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्कैनिंग तथा सर्विलांस अभियान चलाया जा रहा है. वह यथावत जारी रहेगा. इससे संबंधित सभी कार्यालय भी खुले रहेंगे. इन कामों में लगे सभी कोरोना वारियर्स, अधिकारी, कर्मचारी उनके पहचान पत्र के आधार पर आ जा सकेंगे. इसके साथ ही लॉकडाउन की अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में लगे औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे. कारखानों में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. शहरी क्षेत्र में चलने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे.

प्रोजेक्ट के काम में नहीं होगी रुकावट

उन्होंने बताया कि वाराणसी जिले में चल रहे सरकारी निर्माण एवं निजी प्रोजेक्ट का काम जारी रहेगा. इसके साथ ही अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहे पर जिला प्रशासन द्वारा रोग से बचाव के संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा.

कड़ाई से व्यवस्थाओं का कराया जाएगा पालन

इसके साथ ही मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया जाएगा. पुलिस टीमें और यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग के जरिए व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा. साथ ही कोविड-19 के संक्रमण की समस्या के लिए शासन द्वारा जिले में तैनात किए गए नोडल अधिकारी एवं निर्धारित दायित्व के साथ-साथ दिशा-निर्देशों का भी प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण करेंगे.

वाराणसी: प्रदेश में लगातार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 2 दिन तीन रातों के लिए प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया है. कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए इस निर्णय को लिया गया है. इसी क्रम में प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद वाराणसी जिला प्रशासन ने इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जिला प्रशासन ने शुक्रवार को रात 10 बजे से प्रतिबंध शुरू करके 13 जुलाई सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रखने का निर्देश दिया है.

जिलाधिकारी ने जारी की गाइडलाइंस

जिलाधकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लगातार वाराणसी में बढ़ रहे संचारी रोग एवं कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए कड़ाई से इसका पालन कराया जाएगा. वाराणसी में जारी की गई गाइडलाइन के तहत उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सभी कार्यालय, सभी शहरी व ग्रामीण हाट बाजार, गल्ला मंडी व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे.

इनका होगा संचालन

इस समय में सभी आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सकीय सेवाएं, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पहले की तरह खुली रहेगी. इन सेवा में कार्यरत लोगों, कोरोनावरियर्स, कर्मचारियों और डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े लोगों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. उसके साथ ही उन्होंने बताया कि निर्धारित ट्रेनों का आवागमन पहले की तरह यथावत जारी रहेगा. इससे आने वाले लोगों के आवागमन के लिए बसों की सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार सड़क परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा अन्य सभी बसों के आवागमन पर प्रतिबन्ध होगा.

संचालित होते रहेंगे औद्योगिक कारखानें

जिलाधिकारी ने बताया कि संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से हर घर में रहने वाले सभी सदस्यों की मेडिकल स्कैनिंग तथा सर्विलांस अभियान चलाया जा रहा है. वह यथावत जारी रहेगा. इससे संबंधित सभी कार्यालय भी खुले रहेंगे. इन कामों में लगे सभी कोरोना वारियर्स, अधिकारी, कर्मचारी उनके पहचान पत्र के आधार पर आ जा सकेंगे. इसके साथ ही लॉकडाउन की अवधि में ग्रामीण क्षेत्र में लगे औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे. कारखानों में सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंध का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा. शहरी क्षेत्र में चलने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़कर अन्य सभी बंद रहेंगे.

प्रोजेक्ट के काम में नहीं होगी रुकावट

उन्होंने बताया कि वाराणसी जिले में चल रहे सरकारी निर्माण एवं निजी प्रोजेक्ट का काम जारी रहेगा. इसके साथ ही अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहे पर जिला प्रशासन द्वारा रोग से बचाव के संबंध में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा.

कड़ाई से व्यवस्थाओं का कराया जाएगा पालन

इसके साथ ही मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से भ्रमण किया जाएगा. पुलिस टीमें और यूपी 112 द्वारा पेट्रोलिंग के जरिए व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा. साथ ही कोविड-19 के संक्रमण की समस्या के लिए शासन द्वारा जिले में तैनात किए गए नोडल अधिकारी एवं निर्धारित दायित्व के साथ-साथ दिशा-निर्देशों का भी प्रभावी रूप से पर्यवेक्षण करेंगे.

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