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प्रिंटर्स और पब्लिशर्स को भी इन नियमों का करना होगा पालन, यूपी चुनाव को लेकर दिशा-निर्देश जारी..

वाराणसी के जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के साथ बैठक की. इस दौरान जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के चुनावी प्रचार के लिए प्रचार सामग्री छापने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए.

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Published : Jan 10, 2022, 6:38 PM IST

वाराणसी: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के साथ बैठक की. यह बैठक कलेक्ट्रेट स्थित जिला राइफल क्लब के सभागार में हुई. इस दौरान जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के चुनावी प्रचार के लिए प्रचार सामग्री छापने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए. जिससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें.

जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि प्रिंटर्स और पब्लिशर्स को छापी गई प्रचार सामग्री का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा पर भरकर प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा. प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिकेशन पर चुनाव की धारा 127(A) लागू होती है. जिसके अंतर्गत वो कार्य करेंगे. प्रेस में छापी गई प्रचार सामग्री का विवरण जिसमें मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, फोन नंबर और छापी गई सामग्री की संख्या की जानकारी, छापने के बाद 24 घंटे के भीतर देना होगा. मौखिक रूप से कोई प्रचार सामग्री छापने का कोई आर्डर न लिया जाए.

यह भी निर्देश दिए गए कि किसी धर्म-जाति के विरुद्ध, किसी समाज या विरोधी राजनीतिक दलों के दुष्प्रचार करने सम्बन्धी सामग्री छापने के लिए स्वीकार न करें. ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होगा. किसी प्रकार की जानकारी/दिशा-निर्देश या समस्या के निराकरण हेतु कंट्रोल रूम, एडीएम सिटी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क कर मार्गदर्शन ले सकते हैं. इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटर्स और पब्लिशर्स से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि सभी लोग कानून/आचार संहिता का पालन करें.

यह भी पढ़ें- सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की चुनावी मंथन, चाचा शिवपाल के साथ भी कर सकते हैं बैठक

इसके अलावा जिलाधिकारी ने मोबाइल आपरेटर्स के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी राजनैतिक दल के की तरफ से बल्क में एसएमएस का आर्डर दिया जाता है तो उसके कंटेन्ट की जानकारी या वाइस कंटेंन्ट पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी को 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना होगा.

इस कमेटी की तरफ से प्रचार सामग्री अनिवार्य रूप से प्रमाणित होने के बाद ही सोशल मीडिया पर चलाया जा सकता है. किसी भी प्रकार का निगेटिव मैसेज का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए. आर्डर प्राप्त करने के बाद सम्बंधित विवरण जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा.

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वाराणसी: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा ने प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के साथ बैठक की. यह बैठक कलेक्ट्रेट स्थित जिला राइफल क्लब के सभागार में हुई. इस दौरान जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के चुनावी प्रचार के लिए प्रचार सामग्री छापने के संबंध में दिशा-निर्देश दिए. जिससे शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें.

जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि प्रिंटर्स और पब्लिशर्स को छापी गई प्रचार सामग्री का विवरण निर्धारित प्रोफार्मा पर भरकर प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा. प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिकेशन पर चुनाव की धारा 127(A) लागू होती है. जिसके अंतर्गत वो कार्य करेंगे. प्रेस में छापी गई प्रचार सामग्री का विवरण जिसमें मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, फोन नंबर और छापी गई सामग्री की संख्या की जानकारी, छापने के बाद 24 घंटे के भीतर देना होगा. मौखिक रूप से कोई प्रचार सामग्री छापने का कोई आर्डर न लिया जाए.

यह भी निर्देश दिए गए कि किसी धर्म-जाति के विरुद्ध, किसी समाज या विरोधी राजनीतिक दलों के दुष्प्रचार करने सम्बन्धी सामग्री छापने के लिए स्वीकार न करें. ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान होगा. किसी प्रकार की जानकारी/दिशा-निर्देश या समस्या के निराकरण हेतु कंट्रोल रूम, एडीएम सिटी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क कर मार्गदर्शन ले सकते हैं. इसके साथ ही जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटर्स और पब्लिशर्स से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि सभी लोग कानून/आचार संहिता का पालन करें.

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इसके अलावा जिलाधिकारी ने मोबाइल आपरेटर्स के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी राजनैतिक दल के की तरफ से बल्क में एसएमएस का आर्डर दिया जाता है तो उसके कंटेन्ट की जानकारी या वाइस कंटेंन्ट पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी को 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना होगा.

इस कमेटी की तरफ से प्रचार सामग्री अनिवार्य रूप से प्रमाणित होने के बाद ही सोशल मीडिया पर चलाया जा सकता है. किसी भी प्रकार का निगेटिव मैसेज का प्रचार-प्रसार नहीं किया जाना चाहिए. आर्डर प्राप्त करने के बाद सम्बंधित विवरण जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा.

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