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फसल बीमा के लिए किसानों को अब नहीं होना होगा परेशान, डाक विभाग ने दी ये सहूलियत

फसल बीमा के लिए किसानों को अब परेशान नहीं होना पड़ेगा. डाक विभाग ने इसके लिए खास सहूलियत दी है. चलिए जानते हैं इसके बारे में.

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फसल बीमा के लिए किसानों को अब नहीं होना होगा परेशान, डाक विभाग ने दी ये सहूलियत
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Published : Jul 11, 2022, 7:51 AM IST

वाराणसीः डाकघरों में जन सामान्य की सुविधा के लिए तमाम नई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. इसी क्रम में अब डाकघरों में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ उठाया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की पहुंच को देखते हुए इससे किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी.


इस बारे में वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाकघरों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु किसान की खतौनी, आईडी कार्ड, पासबुक साथ लाना होगा. खरीफ और रबी की फसलों के लिए क्रमशः 2 प्रतिशत व 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम अदा करना होगा. खरीफ फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने हेतु पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों और उनके परिवारों को फसल के नुकसान का मुआवजा प्रदान करना है. इसके तहत बुवाई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक फसल को सुरक्षा प्रदान की जाती है. यह योजना किसानों के परिवार और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार है. वाराणसी परिक्षेत्र के वाराणसी, चंदौली, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अभियान चलाया जाएगा ताकि उसका फायदा किसानों तक पहुंच सके.

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वाराणसीः डाकघरों में जन सामान्य की सुविधा के लिए तमाम नई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है. इसी क्रम में अब डाकघरों में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लाभ उठाया जा सकता है. ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की पहुंच को देखते हुए इससे किसानों को काफी सहूलियत मिलेगी.


इस बारे में वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाकघरों के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु किसान की खतौनी, आईडी कार्ड, पासबुक साथ लाना होगा. खरीफ और रबी की फसलों के लिए क्रमशः 2 प्रतिशत व 1.5 प्रतिशत का प्रीमियम अदा करना होगा. खरीफ फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कवर करने हेतु पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों और उनके परिवारों को फसल के नुकसान का मुआवजा प्रदान करना है. इसके तहत बुवाई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक फसल को सुरक्षा प्रदान की जाती है. यह योजना किसानों के परिवार और उनके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मददगार है. वाराणसी परिक्षेत्र के वाराणसी, चंदौली, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए अभियान चलाया जाएगा ताकि उसका फायदा किसानों तक पहुंच सके.

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