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स्टांपों में भ्रष्टाचार को लेकर राज्य मंत्री ने अपनाया सख्त रुख - varanasi news

यूपी के वाराणासी में स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क को लेकर राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने सख्त रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि स्टांप में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल
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Published : Nov 11, 2020, 5:04 AM IST

वाराणसीः उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्टाम्प के विषय में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता व भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस बाबत उपमहानिरीक्षक निबंधन रामशंकर सिंह ने कहा की कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत का ई-स्टाम्प पत्र किसी भी अधिकृत संग्रह केंद्र व बैंक से क्रय कर सकता है. उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकृत संग्रह केंद्रों को 100 रुपये से कम मूल्य के स्टांप पत्र निर्गत जारी किए जाने के आदेशित कर दिया गया है.

केंद्र व बैंक से क्रय कर सकते हैं स्टांप
उप महानिरीक्षक निबंधन रामशंकर सिंह ने बताया कि आमजन की सुविधा को देखते हुए अब कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत का ई-स्टाम्प पत्र किसी भी अधिकृत संग्रह केंद्र व बैंक से खरीद सकता है. सिंह ने आगे बताया है कि ई-स्टाम्प पत्रों की कानूनी मान्यता उसी प्रकार की है जैसे कि जनरल स्टाम्पों की. वर्तमान में वाराणसी में स्टांप की प्राप्ति के लिए कुल 23 अधिकृत संग्रह केंद्र है तथा कचहरी वाराणसी में यह सुविधा उपलब्ध है.

मदद के लिए इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क
उपमहानिरीक्षक निबंधन राम शंकर सिंह ने बताया है कि ई-स्टांप खरीद के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई परेशानी आती है तो वह सहायक महानिरीक्षक निबंधन सुरेश कुमार त्रिपाठी के मोबाइल नंबर 9695109141 तथा उप महानिरीक्षक निबंधन वाराणसी मंडल राम शंकर सिंह मोबाइल नंबर 9415930 598 पर संपर्क कर अपनी समस्याओं का त्वरित निदान करा सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

स्टांप को लेकर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं
उप महानिरीक्षक निबंधन राम शंकर सिंह ने आगे बताया कि स्टाम्पों की खरीद और बिक्री के विषय को लेकर उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल अत्यंत संवेदनशीलता से ले रहे हैं. उनका स्पष्ट निर्देश है कि स्टाम्पों के विषय में किसी भी तरह की अनियमितता व भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

वाराणसीः उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने स्टाम्प के विषय में सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता व भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस बाबत उपमहानिरीक्षक निबंधन रामशंकर सिंह ने कहा की कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत का ई-स्टाम्प पत्र किसी भी अधिकृत संग्रह केंद्र व बैंक से क्रय कर सकता है. उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकृत संग्रह केंद्रों को 100 रुपये से कम मूल्य के स्टांप पत्र निर्गत जारी किए जाने के आदेशित कर दिया गया है.

केंद्र व बैंक से क्रय कर सकते हैं स्टांप
उप महानिरीक्षक निबंधन रामशंकर सिंह ने बताया कि आमजन की सुविधा को देखते हुए अब कोई भी व्यक्ति किसी भी कीमत का ई-स्टाम्प पत्र किसी भी अधिकृत संग्रह केंद्र व बैंक से खरीद सकता है. सिंह ने आगे बताया है कि ई-स्टाम्प पत्रों की कानूनी मान्यता उसी प्रकार की है जैसे कि जनरल स्टाम्पों की. वर्तमान में वाराणसी में स्टांप की प्राप्ति के लिए कुल 23 अधिकृत संग्रह केंद्र है तथा कचहरी वाराणसी में यह सुविधा उपलब्ध है.

मदद के लिए इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क
उपमहानिरीक्षक निबंधन राम शंकर सिंह ने बताया है कि ई-स्टांप खरीद के संबंध में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई परेशानी आती है तो वह सहायक महानिरीक्षक निबंधन सुरेश कुमार त्रिपाठी के मोबाइल नंबर 9695109141 तथा उप महानिरीक्षक निबंधन वाराणसी मंडल राम शंकर सिंह मोबाइल नंबर 9415930 598 पर संपर्क कर अपनी समस्याओं का त्वरित निदान करा सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

स्टांप को लेकर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं
उप महानिरीक्षक निबंधन राम शंकर सिंह ने आगे बताया कि स्टाम्पों की खरीद और बिक्री के विषय को लेकर उत्तर प्रदेश के स्टांप एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल अत्यंत संवेदनशीलता से ले रहे हैं. उनका स्पष्ट निर्देश है कि स्टाम्पों के विषय में किसी भी तरह की अनियमितता व भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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