वाराणसी : जनपद में शनिवार को पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी ए. सतीश गणेश के निर्देशन में थाना सिगरा और चेतगंज पुलिस द्वारा नीलगिरी इंफ्रासिटी फ्रॉड से संबंधित अभियुक्त प्रदीप यादव और रीतू सिंह के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत उनके आपराधिक कृत्यों से एकत्रित की गई करीब पांच करोड़ 95 लाख 65 हजार की संपत्ति कुर्क की गई है.
पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक सिगरा और चेतगंज द्वारा मय फोर्स के थाना चेतगंज में नीलगिरी प्रकरण से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त प्रदीप यादव और रीतू सिंह जो कि वर्तमान समय में जिला जेल वाराणसी में निरूद्ध हैं. इनके और इनके साथियों द्वारा नीलगिरी कंपनी बनाकर लोगों से जमीन/प्लाट के नाम और गोल्डेन स्काई टूर और ट्रैवेल्स स्कीम के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी की गई जिससे इन लोगों ने करोड़ों की संपत्ति एकत्रित की.
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वहीं, ए. सतीश गणेश ने बताया कि आपराधिक कृत्यों से एकत्रित की गई अचल संपत्ति कीमत करीब पांच करोड़ 95 लाख 65 हज़ार है जिसे शनिवार को गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कुर्क करते हुए जब्तीकरण की कार्यवाही की. शाइन सिटी फ्रॉड मामले में कंपनी के नाम दर्ज भूमि की पड़ताल जारी है.
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