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अब काशी की इस मस्जिद पर दायर याचिका, नजाम पर रोक लगाने की मांग - Shrikashi Vishwanath Temple

वाराणसी के पंचगंगा घाट स्थित धरहरा मस्जिद पर एक वाद दाखिल किया गया है. वादियों का कहना है कि यहां विष्णु भगवान का मंदिर था.

धरहरा मस्जिद
धरहरा मस्जिद
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Published : May 31, 2022, 10:41 PM IST

वाराणसी: मंदिर-मस्जिद विवाद में ज्ञानवापी प्रकरण के बाद अब पंचगंगा घाट स्थित धरहरा मस्जिद पर भी एक वाद दाखिल किया गया है. यह वाद 5 लोगों ने सादिक अली, जमाल और मुन्ना के विरुद्ध डाला है. कोर्ट में उसे विष्णु जी का विशाल मंदिर बताते हुए नमाज पर रोक की मांग की है. इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने इसे प्रकीर्ण वाद घोषित करते हुए अगली तारीख 4 जुलाई नियत की है.

वादी पक्ष का कहना है कि पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव के नाम से विष्णुजी का मंदिर था. लेकिन अब वहां अनधिकृत रूप से नमाज अदा की जाती है, जो कि गलत है, इसलिए वहां नमाज सहित प्रतिवादियों के अन्य क्रियाकलाप पर प्रतिबंध लगाया जाए और हिन्दुओं को वहां पूजा का अधिकार दिया जाए. इतना ही नहीं इस दौरान हमारे किसी भी आयोजन में दूसरे वर्ग द्वारा कोई अड़चन न की जाए.

यह भी पढ़ें- इंटरनेशनल वीनस रिसर्च ग्रुप में शामिल हुए BHU के वैज्ञानिक, करेंगे इसमें शोध

वहीं, वादियों का कहना है कि औरंगजेब ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण के दौरान बिंदु माधव मंदिर पर हमला कर उसे भी नष्ट कर दिया था. जबकि सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दायर इस याचिका में उन्होंने सादिक अली निवासी सलेमपुरा, जमाल और मुन्ना को पार्टी बनाया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को नियत की गई है.

बता दें कि याचिका दायर करने वालों में अतुल कुल, हरतीरथ निवासी राहुल मिश्रा, कोटवां निवासी राजेंद्र प्रसाद, मध्यमेश्वर निवासी श्यामजी सिंह और मच्छोदरी निवासी रमेश यादव शामिल हैं.

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वाराणसी: मंदिर-मस्जिद विवाद में ज्ञानवापी प्रकरण के बाद अब पंचगंगा घाट स्थित धरहरा मस्जिद पर भी एक वाद दाखिल किया गया है. यह वाद 5 लोगों ने सादिक अली, जमाल और मुन्ना के विरुद्ध डाला है. कोर्ट में उसे विष्णु जी का विशाल मंदिर बताते हुए नमाज पर रोक की मांग की है. इस मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने इसे प्रकीर्ण वाद घोषित करते हुए अगली तारीख 4 जुलाई नियत की है.

वादी पक्ष का कहना है कि पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव के नाम से विष्णुजी का मंदिर था. लेकिन अब वहां अनधिकृत रूप से नमाज अदा की जाती है, जो कि गलत है, इसलिए वहां नमाज सहित प्रतिवादियों के अन्य क्रियाकलाप पर प्रतिबंध लगाया जाए और हिन्दुओं को वहां पूजा का अधिकार दिया जाए. इतना ही नहीं इस दौरान हमारे किसी भी आयोजन में दूसरे वर्ग द्वारा कोई अड़चन न की जाए.

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वहीं, वादियों का कहना है कि औरंगजेब ने श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर पर आक्रमण के दौरान बिंदु माधव मंदिर पर हमला कर उसे भी नष्ट कर दिया था. जबकि सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में दायर इस याचिका में उन्होंने सादिक अली निवासी सलेमपुरा, जमाल और मुन्ना को पार्टी बनाया है. साथ ही मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई को नियत की गई है.

बता दें कि याचिका दायर करने वालों में अतुल कुल, हरतीरथ निवासी राहुल मिश्रा, कोटवां निवासी राजेंद्र प्रसाद, मध्यमेश्वर निवासी श्यामजी सिंह और मच्छोदरी निवासी रमेश यादव शामिल हैं.

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