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वाराणसी: गंगा किनारे जर्जर भवनों की मरम्मत के लिए ऑनलाइन सुविधा

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Published : Apr 26, 2022, 2:24 PM IST

पुरातन शहर होने की वजह से बनारस में गंगा किनारे बनाए गए बहुत से घर और इमारतें जर्जर होती जा रही हैं, लेकिन गंगा के 200 मीटर के दायरे में निर्माण करने और कोई भी अन्य कंस्ट्रक्शन वर्क करने पर लगी रोक की वजह से वाराणसी विकास प्राधिकरण से इसकी परमिशन लेने में लोगों को परेशानी होती है. लेकिन, अब वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इस मुसीबत को दूर करने के लिए गंगा किनारे बसे लोगों को 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की मरम्मत या अन्य कार्य करने के लिए ऑनलाइन आवेदन का रास्ता खोल दिया है.

वाराणसी.
वाराणसी.

वाराणसी: पुरातन शहर होने की वजह से बनारस में गंगा किनारे बनाए गए बहुत से घर और इमारतें जर्जर होती जा रही हैं, लेकिन गंगा के 200 मीटर के दायरे में निर्माण करने और कोई भी अन्य कंस्ट्रक्शन वर्क करने पर लगी रोक की वजह से वाराणसी विकास प्राधिकरण से इसकी परमिशन लेने में लोगों को परेशानी होती है. लेकिन, अब वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इस मुसीबत को दूर करने के लिए गंगा किनारे बसे लोगों को 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की मरम्मत या अन्य कार्य करने के लिए ऑनलाइन आवेदन का रास्ता खोल दिया है.

वाराणसी में गंगा नदी से 200 मीटर के अन्दर विभिन्न शासनादेशों एंव न्यायालीय आदेशों के अधीन नदी तट से 200 मीटर अन्दर तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है. पुराने जीर्ण-शीर्ण हो रहे भवनों के मरम्मत, पुनर्निर्माण का कार्य वाराणसी विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करके की जा सकती है.

अब तक की व्यवस्था के मुताबिक वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से गंगा नदी तट से 200 मीटर के अंदर मरम्मत, पुनर्निर्माण के लिए आवेदक हेल्पडेस्क से आवेदन फाॅर्म लेकर जमा करता था. आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण में आवेदन शुल्क जमा किया जाता था. जिसपर प्राधिकरण की संयुक्त कमेटी द्वारा गंगा नदी से 200 मीटर के अन्दर विभिन्न शासनादेशों एंव न्यायालीय आदेशों के अधीन तथा स्थलीय निरीक्षण आख्या एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया जाता है.

वाराणसी विकास प्राधिकरण में गंगा नदी से 200 मी. के अंतर्गत आने वाले भवनों के मरम्मत, पुनर्निर्माण हेतु वर्तमान में आवेदकों द्वारा ऑफलाइन आवेदन किया जाता है. जिसमें आवेदकों को कई कठनाईयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस काम के लिए लोगों को बेवजह वाराणसी विकास प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि इस सुविधा को ऑनलाइन किया गया है.

ऐसे कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन
वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ईशा दुहान ने लोगों को बड़ी राहत दी है. इसके लिए https://www.vdavns.com पर जाकर वेबसाइट के डैशबोर्ड पर Application Form For Repair / Reconstruction स्थित बटन को क्लिक करना होगा. पेज खुलने वाले आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना उपलब्ध कराये तथा वांछित अभिलेख साफ्टकॉपी में अपलोड करते हुए Submit बटन पर क्लिक कर दें और आवेदन पत्र भरकर सबमिट करने पर पेमेंट गेटवे का आप्शन खुल जायेगा तथा आवेदक द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा.

इसे भी पढे़ं- वाराणसी: बोले केयरटेकर, रंग से ऐतराज नहीं, तरीके से गया गलत संदेश, अब फिर से सफेद रंग में रंगी जा रही मस्जिद

वाराणसी: पुरातन शहर होने की वजह से बनारस में गंगा किनारे बनाए गए बहुत से घर और इमारतें जर्जर होती जा रही हैं, लेकिन गंगा के 200 मीटर के दायरे में निर्माण करने और कोई भी अन्य कंस्ट्रक्शन वर्क करने पर लगी रोक की वजह से वाराणसी विकास प्राधिकरण से इसकी परमिशन लेने में लोगों को परेशानी होती है. लेकिन, अब वाराणसी विकास प्राधिकरण ने इस मुसीबत को दूर करने के लिए गंगा किनारे बसे लोगों को 200 मीटर के दायरे में किसी तरह की मरम्मत या अन्य कार्य करने के लिए ऑनलाइन आवेदन का रास्ता खोल दिया है.

वाराणसी में गंगा नदी से 200 मीटर के अन्दर विभिन्न शासनादेशों एंव न्यायालीय आदेशों के अधीन नदी तट से 200 मीटर अन्दर तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य प्रतिबन्धित है. पुराने जीर्ण-शीर्ण हो रहे भवनों के मरम्मत, पुनर्निर्माण का कार्य वाराणसी विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करके की जा सकती है.

अब तक की व्यवस्था के मुताबिक वाराणसी विकास प्राधिकरण की तरफ से गंगा नदी तट से 200 मीटर के अंदर मरम्मत, पुनर्निर्माण के लिए आवेदक हेल्पडेस्क से आवेदन फाॅर्म लेकर जमा करता था. आवेदन पत्र के साथ प्राधिकरण में आवेदन शुल्क जमा किया जाता था. जिसपर प्राधिकरण की संयुक्त कमेटी द्वारा गंगा नदी से 200 मीटर के अन्दर विभिन्न शासनादेशों एंव न्यायालीय आदेशों के अधीन तथा स्थलीय निरीक्षण आख्या एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया जाता है.

वाराणसी विकास प्राधिकरण में गंगा नदी से 200 मी. के अंतर्गत आने वाले भवनों के मरम्मत, पुनर्निर्माण हेतु वर्तमान में आवेदकों द्वारा ऑफलाइन आवेदन किया जाता है. जिसमें आवेदकों को कई कठनाईयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब इस काम के लिए लोगों को बेवजह वाराणसी विकास प्राधिकरण के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि इस सुविधा को ऑनलाइन किया गया है.

ऐसे कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन
वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ईशा दुहान ने लोगों को बड़ी राहत दी है. इसके लिए https://www.vdavns.com पर जाकर वेबसाइट के डैशबोर्ड पर Application Form For Repair / Reconstruction स्थित बटन को क्लिक करना होगा. पेज खुलने वाले आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचना उपलब्ध कराये तथा वांछित अभिलेख साफ्टकॉपी में अपलोड करते हुए Submit बटन पर क्लिक कर दें और आवेदन पत्र भरकर सबमिट करने पर पेमेंट गेटवे का आप्शन खुल जायेगा तथा आवेदक द्वारा ऑनलाइन भुगतान किया जा सकेगा.

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