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काशी नरेश की बेटी और दामाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, जानिए क्या है मामला - काशी राज परिवार

वाराणसी सिविल कोर्ट (Varanasi Civil Court) ने काशी नरेश (Kashi royal family) की बेटी और दामाद सहित तीन लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. इन पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 26, 2023, 8:31 PM IST

वाराणसी: काशीराज परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. दरअसल, सिविल कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार ने धोखाधड़ी के मामले में काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया व दामाद अशोक सिंह समेत तीन के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. आरोप है कि फ्लैट की बिक्री में नियम व शर्तों का उल्लंघन किया गया था. इसको लेकर कैण्ट थाने में 2012 में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

इसे भी पढ़ें-काशीराज परिवार में फिर भाई बहनों में विवाद, राजकुमारियों और उनके बेटों पर मुकदमा दर्ज

अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ शर्मा ने बताया कि मंडुवाडीह निवासी अभिषेक जायसवाल ने आरोप लगाया था कि उसकी लगभग सात हजार वर्ग फीट जमीन थी. इस पर रिहायशी फ्लैट बनाने का अनुबंध काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया व दामाद अशोक और एक अन्य के साथ हुआ था. आरोपियों ने शर्तों का पालन नहीं किया. जिसके बाद अभिषेक जायसवाल ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इसमे फाइनल रिपोर्ट लगा दी. अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस की इस फाइनल रिपोर्ट से असंतुष्ट पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई. जिसपर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर फिर से कार्रवाई शुरू करवायी तो लगातार आरोपी कोर्ट में गैर हाजिर रहे. इसके अलावा कोई अग्रिम जमानत भी नहीं ली गयी थी.

अधिवक्ता धीरेंद्र ने बताया कि विवेचक ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र और लगातर गैरहाजिर रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले रामनगर निवासी राजकुमारी कृष्ण प्रिया, नदेसर स्थित इमलाक कालोनी निवासी उनके पति अशोक सिंह व चौक निवासी चंद्र शेखर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है.

इसे भी पढ़ें-विवादों से टूट रही काशीराज परिवार की परंपराएं, अब नहीं लगता राज शाही दरबार, पढ़िए डिटेल

वाराणसी: काशीराज परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है. दरअसल, सिविल कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार ने धोखाधड़ी के मामले में काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया व दामाद अशोक सिंह समेत तीन के विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है. आरोप है कि फ्लैट की बिक्री में नियम व शर्तों का उल्लंघन किया गया था. इसको लेकर कैण्ट थाने में 2012 में मुकदमा दर्ज कराया गया था.

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अधिवक्ता धीरेन्द्र नाथ शर्मा ने बताया कि मंडुवाडीह निवासी अभिषेक जायसवाल ने आरोप लगाया था कि उसकी लगभग सात हजार वर्ग फीट जमीन थी. इस पर रिहायशी फ्लैट बनाने का अनुबंध काशी नरेश की बेटी कृष्ण प्रिया व दामाद अशोक और एक अन्य के साथ हुआ था. आरोपियों ने शर्तों का पालन नहीं किया. जिसके बाद अभिषेक जायसवाल ने कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने इसमे फाइनल रिपोर्ट लगा दी. अधिवक्ता ने बताया कि पुलिस की इस फाइनल रिपोर्ट से असंतुष्ट पीड़ित ने कोर्ट में गुहार लगाई. जिसपर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर फिर से कार्रवाई शुरू करवायी तो लगातार आरोपी कोर्ट में गैर हाजिर रहे. इसके अलावा कोई अग्रिम जमानत भी नहीं ली गयी थी.

अधिवक्ता धीरेंद्र ने बताया कि विवेचक ने कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र और लगातर गैरहाजिर रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्वनी कुमार की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले रामनगर निवासी राजकुमारी कृष्ण प्रिया, नदेसर स्थित इमलाक कालोनी निवासी उनके पति अशोक सिंह व चौक निवासी चंद्र शेखर के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया है.

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